November 22, 2024

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पंजाब 14 सितम्बर 2024* छोटे भाई के साथ ठग्गी मारने वाले बड़े भाई, भाई-भतीजे व अन्यों की अग्रिम जमानत सैशन कोर्ट से खारिज

पंजाब 14 सितम्बर 2024* छोटे भाई के साथ ठग्गी मारने वाले बड़े भाई, भाई-भतीजे व अन्यों की अग्रिम जमानत सैशन कोर्ट से खारिज

पंजाब 14 सितम्बर 2024* छोटे भाई के साथ ठग्गी मारने वाले बड़े भाई, भाई-भतीजे व अन्यों की अग्रिम जमानत सैशन कोर्ट से खारिज
अबोहर, 14 सितम्बर (शर्मा/ सोनू): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज अजीतपाल की अदालत में छोटे भाई के साथ ठग्गी मारने वाले भाई अनिल कुमार तनेजा पुत्र प्यारे लाल, तनेजा, नीतीश तनेजा पुत्र अनिल तनेजा वासी सीतो रोड निकट संतोषी माता मंदिर और विनोद कुमार पुत्र मुंशी राम वासी रिद्धि सिद्धी कालोनी के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका पर दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता सुमन तनेजा के वकील रमेश बिरला ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट रमेश बिरला व राहिल बिरला की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए धोखाधड़ी करने वाले भाई-भतीजे व अन्यों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
मिली जानकारी अनुसार नगर थाना के प्रभारी इंस्पैक्टर मनिंद्र, एएसआई भूपिंद्र सिंह अन्य पुलिस पार्टी ने सुमन तनेजा व तनेजा परिवार के साथ ठग्गी करने के आरोप में उसके भाई अनिल कुमार तनेजा पुत्र प्यारे लाल, भतीजा नीतीश तनेजा पुत्र अनिल तनेजा वासी सीतो रोड निकट संतोषी माता मंदिर और विनोद कुमार पुत्र मुंशी राम वासी रिद्धि सिद्धी कालोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
थाना सिटी वन पुलिस ने तनेजा परिवार के धोखे से चेक लगाकर ठगी मारने के आरोप में जांच-पड़ताल के बाद सगे भाई-भतीजे सहित तीन लोगों के खिलाफ भादंसं की धारा 406, 420, 506 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। पुलिस को दिए बयानों पर रिद्धि सिद्धि कॉलोनी निवासी सुमन तनेजा पुत्र प्यारे लाल ने बताया कि उसके भाई अनिल कुमार तनेजा पुत्र प्यारे लाल, भतीजे नीतीश तनेजा पुत्र अनिल तनेजा वासी सीतो रोड़ निकट संतोषी माता मंदिर और विनोद कुमार पुत्र मुंशी राम वासी रिद्धि सिद्धि ने सांठ-गांठ के तहत धोखे से उनके चेक हासिल करके बैंक लगाकर ठगी मारी है। शिकायत देने पर जांच-पड़ताल के बाद एसएसपी फाजिल्का की अप्रूवल पर थाना सिटी वन पुलिस ने सगे भाई अनिल तनेजा, भतीजे नीतीश तनेजा और उनके पार्टनर विनोद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। गौर हो कि पहले दोनों भाई इक_े रहते थे और सारा बिजनेस इक्_ा संभालते थे। इसी दौरान अनिल कुमार द्वारा अपने भाई सुमन तनेजा के परिवार के चेक उठा लिए। जिनका आरोप है कि अनिल तनेजा के पास उनके 200 के करीब चेक हैं। इसलिए दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए एसएसपी फाजिल्का को शिकायतें दी थी। जिसपर जांच-पड़ताल के दौरान अनिल कुमार तनेजा, उसका बेटा नीतीश तनेजा व पार्टनर विनोद कुमार दोषी पाए गए हैं। जिनके खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। डीएसपी अरूण मुंडन ने बताया कि आरोपियों को जल्द काबू किया जायेगा।
फोटो: 1, पुलिस पार्टी व आरोपी।

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