पंजाब 13 फरबरी *चैक बाऊंस के मामले में गुरमीत सिंह को 1 वर्ष की कैद व 1 लाख 4 हजार हर्जाने की सजा
अबोहर, 13 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 1 लाख 4 हजार चैक बाऊंस के आरोपी गुरमीत सिंह पुत्र मक्खन सिंह वासी गोबिंदगढ़ के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता फर्म बजाज पेस्टीसाईड अबोहर के मालिक जोगिंद्रपाल पुत्र अमींचंद के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस के आरोपी में गुरमीत सिंह को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व 1 लाख 4 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार गुरमीत सिंह पुत्र मक्खन सिंह बजाज पेस्टीसाईड से खाद-स्पे की एवज में जोगिंद्रपाल को 1 लाख 4 हजार रूपये का चैक दिया था। चैक जब बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। जोगिदं्रपाल ने अपने वकील हरप्रीत सिंह के माध्यम से अदालत में केस दायर किया। अदालत ने गुरमीत सिंह को सजा सुनाई।
फोटो:1, एडवोके हरप्रीत सिंह व आरोपी गुरमीत सिंह।
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