December 4, 2024

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पंजाब 13 नवम्बर 2024* अदालत ने सतिंद्र को सबूतों के अभाव में बरी किया

पंजाब 13 नवम्बर 2024* अदालत ने सतिंद्र को सबूतों के अभाव में बरी किया

पंजाब 13 नवम्बर 2024* अदालत ने सतिंद्र को सबूतों के अभाव में बरी किया
-एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बरी किया
अबोहर, 13 नवंबर (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश नवनीत कौर की अदालत में माईनिंग एक्ट के आरोपी सतींद्र कुमार पुत्र राम प्रसाद वासी ढाणी विशेषरनाथ के वकील हरप्रीत सिंह व सिमरन सोढ़ी ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना 2 के एएसआई बलदेव सिंह व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए सतिंद्र कुमार को रेता चोरी व माईनिंग एक्ट के मामलों में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार नगर थाना दो की पुलिस ने सतिंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा नं.14, 3-3-2021 , 21 माईनिंग एक्ट व 379 के तहत सतिंद्र कुमार पुत्र रामप्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सतिंद्रपाल ने अपने वकील हरप्रीत सिंह के माध्यम से अदालत से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:6, एडवोकेट हरप्रीत सिंह व उनकी टीम।


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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