पंजाब 13 नवंबर *सैशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, दो आरोपियों को 1-1 वर्ष की सजा सुनाई, आरोपी भेजे जेल
अबोहर, 12 नवंबर (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज विश£ेष कुमार की अदालत में शिकायतकर्ता इंद्रजीत सिंह उर्फ राजपाल पुत्र जरनैल सिंह वासी पन्नीवाला माहला के वकील विवेक गुलबद्धर व राजिंद्रपाल सिंह एसपी ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर निचली अदालत से सजा पा चुके रामअवतार पुत्र राजाराम, जग्गा सिंह पुत्र जैला सिंह वासी पन्नीवाला माहला के वकील ने अपनी दलील पेश की। अदालत ने एडवोकेट विवेक गुलबद्धर तथा राजपाल एसपी की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए दोनों दोषियों को मारपीट में दोषी करार देते हुए सजा को बहाल रखते हुए 1-1 वर्ष की सजा सुनाई व दोनों आरोपियों रामअवतार व जग सिंह को जेल भेजा गया।
मिली जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने परिंद्रजीत सिंह उर्फ राजपाल पुत्र जरनैल सिंह वासी पन्नीवाला माहला के बयानों पर मुकदमा नं. 89, 16.08.2009 भांदस की धारा 452, 325, 34 आईपीसी के तहत रामअवतार व जग्गा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले को झूठा बताकर खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता परिंद्र सिंह ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने अपने वकील विवेक गुलबद्ध व राजिंद्रपाल सिंह एसपी के माध्यम से रामअवतार व जग्गा सिंह के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया।
अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राहुल कुमार की अदालत ने 4.05.17 को दोनों आरोपियों रामअवतार व जग्गा सिंह को एक-एक वर्ष की कैद व 500-500 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों ने सजा को सैशन कोर्ट में चैलेंज दिया। सैशन कोर्ट ने निचली अदालत को फैसले को बहाल करते हुए दोनों को जेल भेज दिया।
फोटो:7, जानकारी देते वकील व आरोपी।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
फर्रुखाबाद28अप्रैल26*मोदी की रैली में लगे बी डी ओ एवं सचिव , आवाम परेशान: एन डी पी एफ
लखनऊ28अप्रैल26*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर रात 10 बजे की बड़ी खबरें……………….
पूर्णिया बिहार 28 अप्रैल 26 *पूर्णिया में 3 करोड़ का बैंक घोटाला: खाताधारकों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर काटा बवाल*