पंजाब 10 अगस्त 2023* मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को तीन तीन वर्ष की कैद व 11-11 हजार जुर्माने की सजा
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपी आज़तक
पंजाब 10 अगस्त 2023* मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को तीन तीन वर्ष की कैद व 11-11 हजार जुर्माने की सजा
अबोहर 10 अगस्त (शर्मा, सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में मारपीट के आरोपी लखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह , कुलदीप पुत्र पूर्ण सिंह, साबिह सिंह पुत्र बलदेव सिंह वासी चननखेडा अबोहर के वकील ने अपने दलीलें पेश की, दूसरी ओर शिकायतकर्ता ओम सिंह पुत्र दलीप सिंह के वकील सुखदेव सिंह धारीवाल व सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट सुखदेव सिंह धारीवाल की दलीलों को मदेनजर रखते हुए मारपीट करने वाले तीन आरोपियों लखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह , कुलदीप पुत्र पूर्ण सिंह, साबिह सिंह पुत्र बलदेव सिंह वासी चननखेडा को दोषी करार देते हुए तीन तीन वर्ष की कैद व 11-11 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ओम सिंह पुत्र दलीप सिंह के ब्यानों के आधार पर उनके साथ मारपीट करने के आरोप में मुकदमा नं 33 , 30-3-2016 भादस की धारा 324-323-34 के तहत लखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह , कुलदीप पुत्र पूर्ण सिंह, साबिह सिंह पुत्र बलदेव सिंह वासी चननखेडा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो – तीनों दोषी

More Stories
रोहतास17जून26*IG कार्यालय में लंबित कांडों की समीक्षा, हर फाइल का लिया हिसाब |
रीवा17जून26*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर रीवा मध्यप्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें
मथुरा 17 जून 26*“ऑपरेशन प्रहार” के तहत 01 अभियुक्त को 162 ग्राम अवैध मादक पदार्थ नसीला पाउडर अल्प्राजोलम के साथ किया गिरफ्तार ।*