पंजाब 09 अगस्त 2024* मोरल एक्ट के मामले में दो महिलाएं व एक पुरूष बरी
संवाददाता :- पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की ख़ास खबर, न्यूज़ यूपीआजतक
अबोहर, 08 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश चेतन शर्मा की अदालत में राजीव कुमार, गुरप्रीत कौर, आशा रानी के वकील हरप्रीत सिंह व शाम सुंदर कंधवाला अमरकोट वाले ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना खुईयांसरवर पुलिस सबइंस्पैक्ट पुष्पारानी व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह व एडवोकेट श्याम सुंदर की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मोरल एक्ट के मामले में राजीव कुमार, गुरप्रीत कौर व आशा रानी को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर के सबइंस्पैक्टर पुष्पा रानी ने 31.5.20 को गुरप्रीत कौर, आशा रानी व राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था और थाना खुईयांसरवर में मुकदमा नं. 67, 31.5.20 भांदस की धारा 3,4,5, मोरल एक्टर 1956 के तहत मामला दर्ज किया था।
फोटो:1, एडवोकेट हरप्रीत सिंह व एडवोकेट शाम सुंदर कंधवाला अमरकोट।
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