पंजाब 08 नवम्बर 2024* एक्सीडैंट मामले में रामप्रताप को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया
अदालत ने एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद एक्सीडैंट मामले में ड्राईवर को किया बरी
अबोहर, 08 नवंबर (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश जगविंद्र सिंह की अदालत में सदर थाना पुलिस व सरकारी वकील द्वारा एक्सीडैंट मामले में अपनी दलीलें पेश की गई। दूसरी ओर एक्सीडैंट मामले में आरोपी राम प्रताप पुत्र सोहन लाल वासी ढाबा सूरतगढ़ राजस्थान के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक्सीडैंट के मामले में ड्राईवर रामप्रताप पुत्र सोहन लाल को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार सदर थाना पुलिस ने सन्नी पुत्र रामेश्वर संत नगरी के बयानों पर उसके दोस्त मनोहर लाल को एक्सीडैंट से मौत के घाट उतारने के आरोप में मुकदमा नं. 89, 29.12.18 भांदस की धारा 304ए, 337, 279 व अन्य धाराओं में राम प्रताप पुत्र सोहन लाल वासी ढाबा सूरतगढ़ राजस्थान जिला गंगानगर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने राम प्रताप का अदालत में चालान पेश किया। राम प्रताप ने अपने वकील के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने राम प्रताप को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:2 एडवोकेट संदीप बजाज
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR
More Stories
लखनऊ21नवम्बर24*फिल्म “‘द साबरमती रिपोर्ट’ देखने पहुचे है सीएम योगी आदित्यनाथ
लखनऊ21नवम्बर24*गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखेंगे सीएम योगी, मल्टीप्लेक्स और शो टाइम हुआ तय*
गुजरात21नवम्बर24*मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के बाद गुजरात में भी टैक्स फ्री हुई साबरमती रिपोर्ट*