पंजाब 05 जनवरी 2024 * चैक बाऊंस के मामले में हरजिंद्र सिंह को 1 लाख 20 हजार रूपये हर्जाने की सजा
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की ख़ास ख़बर, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 05 जनवरी 2024 * चैक बाऊंस के मामले में हरजिंद्र सिंह को 1 लाख 20 हजार रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 05 जनवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में चैक बाऊंस के आरोपी हरजिंद्र सिंह पुत्र सोहन सिंह वासी ढाणी कड़ाका सिंह के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता रूप सिंह पुत्र बाबू सिंह वासी कच्चा सीडफार्म अबोहर के वकील श्रवण कुमार ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट श्रवण कुमार की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए हरजिंद्र सिंह को चैक बाऊंस का दोषी करार देते हुए 6 महीने की कैद व 1 लाख 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार हरजिंद्र सिंह ने एक चैक रूप सिंह पुत्र बाबू सिंह वासी कच्चा सीडफार्म को दिया था। जब उसने खाते में चैक लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। उसने अपने वकील श्रवण कुमार के माध्यम से अदालत में केस दायर किया।
फोटो:3, अदालत से बाहर आते एडवोकेट श्रवण कुमार, रूप सिंह व हरजिंद्र सिंह।
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