पंजाब 02 फरवरी 2024* नाबालिग लडक़ी को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले करणी की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर
अबोहर, 2 फरवरी (शर्मा/सोनू): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सुमित गोयल की अदालत में नाबालिग लडक़ी को भगाने व बलात्कार के आरोपी करणी पुत्र राजू वासी ढींगावाली के वकील रिदम बजाज व विक्रमजीत सिंह सिद्धू ने जमानत याचिका दायर की और अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। जस्टिस सुमित गोयल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट रिदम बजाज व विक्रमजीत सिंह सिद्धू की दलीलें मद्देनजर रखते हुए करणी की जमानत मंजूर की।
मिली जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने लडक़ी के पिता के बयानों पर मुकदमा नं. &5, &.04.2& भांदस की धारा &6&, &66ए, 4 पोस्को एक्ट के तहत आरोपी करणी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लडक़ी का मैडीकल करवाने के बाद धारा &76 में बढ़ौतरी की गई थी। इस मामले में अभी मेडीकल रिपोर्ट आनी बाकी है।
फोटो: 2, वकील विक्रमजीत सिंह सिद्धू व फाईल फोटो करणी
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