पंजाब 02 फरवरी *मारपीट के मामले मेंं दो भाई सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 02 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत ने मारपीट के मामले के दो आरोपी दो भाई भानू उर्फ विनोद, राज पुत्रान भागीराम वासी वरियामनगर गली नं. 12 अबोहर के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता हरीकेशव पुत्र कट्टूराम वासी वरियाम नगर गली नं. 12 के वकील तथा पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए भानू उर्फ विनोद व राजू पुत्रान भागीराम को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर हरीकेशव के बयानों के आधार पर मुकदमा नं. 67, 9.5.22 भांदस की धारा 341, 323, 34आईपीसी के तहत मारपीट करने के आरोप में दोनों भाईयों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों भाईयों ने अपने वकील हरप्रीत सिंह के माध्यम से जमानत करवाकर अदालत में पेश हुए व केस में शामिल हुए। अदालत ने दोनों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:5, पुलिस पार्टी व आरोपी।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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