पंजाब 02 अप्रैल 2024* 3 ग्राम हैरोइन आरोपी अर्शदीप सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 02 अप्रैल (शर्मा/सोनू/लोकेश शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में 3 ग्राम हैरोइन आरोपी अर्शदीप उर्फ अर्श पुत्र मलकीत सिंह वासी महात्मा नगर फाजिल्का के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना खुईयांसरवर पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 3 ग्राम हैरोइन आरोपी अर्शदीप को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने 5.03.22 को मुकदमा नं. 28, एनडीपीएस एक्ट के अर्शदीप उर्फ अर्श के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अर्शदीप अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से अदालत में पेश हुए और जमानत करवाई व केश में शामिल हुए।
फोटो:3, एडवोकेट संदीप बजाज व अर्शदीप।
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