March 12, 2026

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पंजाब 02 अक्टूबर 2024* शराब मामले में चार आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

पंजाब 02 अक्टूबर 2024* शराब मामले में चार आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

पंजाब 02 अक्टूबर 2024* शराब मामले में चार आरोपी सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 02 अक्तूबर (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में शराब मामले में आरोपी विजय पाल पुत्र कालू राम वासी किकरखेड़ा, शिव कुमार पुत्र सचदेव वासी संतनगरीी अबोहर, रोहित कुमार उर्फ काकू पुत्र चारी राम वासी संतनगरी अबोहर, मनीष उर्फ मनी पुत्र शिव कुमार वासी जोहड़ीमंदिर अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा पुलीस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चारों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया। पुलिस ने मुकदमा नं. 262, 27.12.19 एक्साईज एक्ट के तहत चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो: 3, एडवोकेट संदीप बजाज व उनकी टीम

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