नई दिल्ली22अक्टूबर25*🅰️दिल्ली-फतेहपुर में धर्मांतरण मामले में बड़ा फैसला, फतेहपुर की पांच FIR सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की*
FIR को निराधार,बिना किसी ठोस सबूत के पाया, आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं
SC ने माना कि FIR तीसरे व्यक्ति ने दर्ज कराई, पीड़ित या उनके रिश्तेदार FIR दर्ज करा सकते थे
धार्मिक सभा आयोजित करना अपराध नहीं, धर्म के नाम पर चैरिटी करना अपराध नहीं, जस्टिस पारदीवाला,जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच का फैसला

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