नई दिल्ली17अप्रैल25*लाउडस्पीकर पर सख्ती,अब अनुमति लेना जरूरी,नियम तोड़ने पर 1 लाख तक का जुर्माना*
नई दिल्ली।प्रशासन ने शोरगुल कम करने के लिए दिल्ली में लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं।अब किसी भी तरह के आयोजन में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले पुलिस से अनुमति लेना जरूरी होगा।नियम तोड़ने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए है।इस पहल का उद्देश्य आवासीय इलाकों में शांति बनाए रखना है।
जारी आदेश के अनुसार धार्मिक स्थलों पर अनुमति से अधिक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है और सार्वजनिक समारोहों,धार्मिक आयोजनों और रैलियों सहित किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर लगाने या चलाने के लिए पुलिस से अनुमति लेना जरूरी है।
सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है।अनुमति मिलने पर भी सार्वजनिक स्थानों पर आवाज सामान्य से 10 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं निजी स्थान पर आवाज सामान्य से पांच डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक अधिकमत ध्वनि
More Stories
अयोध्या04जुलाई25* रूदौली में विधायक रामचंद्र यादव ने किया पौधरोपण अभियान का आगाज
अयोध्या04जुलाई25* बार एसोसिएशन रुदौली के चुनाव का बजा बिगुल
लखनऊ4जुलाई25*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर दोपहर शाम की देश राज्यों से बड़ी खबरें*