*नई दिल्ली04मई25इंडोनेशिया में तस्करी के आरोप में 3 भारतीयों को मौत की सजा, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया आदेश।*
दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए तीन भारतीय नागरिकों की मदद के लिए भारतीय दूतावास को पर्याप्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने तीनों भारतीयों की पत्नियों की याचिका पर ये आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी.
कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को मामले को राजनयिक स्तर पर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि दोषियों के अधिकारों की रक्षा हो सके.
कोर्ट ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को दोषियों के भारत में उनके परिवारों के बीच बातचीत की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जरुरी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का उपयोग किया जाए. याचिका तमिलनाडु निवासी राजू मुथुकुमारन, सेल्वादुरई दिनाकरन और गोविंदसामी विमलकांधन की पत्नियों ने दायर किया है.
तीनों दोषियों को जुलाई 2024 में लीजेंड एक्वेरियस कार्गो जहाज पर 106 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. तीनों को इंडोनेशिया की कोर्ट ने 25 अप्रैल को मौत की सजा सुनाई थी. तीनों दोषियों की पत्नियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ये दोषी अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं. उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें. ऐसे में दोषियों को तुरंत कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जाए. सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने कहा कि वे इस बारे में मंत्रालय का निर्देश लेकर जवाब दाखिल करेंगे.

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