नई दिल्ली 3दिसम्बर 25*दिल्ली दंगे केस: सुप्रीम कोर्ट ने दी नई हिदायत*उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अन्य आरोपियों से स्थायी पता माँगा गया*
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम निर्देश जारी किए। अदालत ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य छह आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी आरोपी अपने स्थायी पते (Permanent Address) अदालत में प्रस्तुत करें।
*सुनवाई की मुख्य बातें ⚖️*
– सुनवाई एक पीठ ने की, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया शामिल थे।
– पीठ ने कहा कि ज़मानत याचिकाओं पर विचार करने से पहले आरोपियों को अपने स्थायी पते अदालत में जमा करने होंगे।
– यह निर्देश छह आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
*संदर्भ*
– दिल्ली दंगे (2020) से जुड़े कई मामलों में उमर खालिद और शरजील इमाम समेत अन्य लोग आरोपी हैं।
– इन मामलों में ज़मानत याचिकाएँ लंबे समय से अदालत में लंबित हैं।
– सुप्रीम कोर्ट का यह कदम प्रक्रिया को स्पष्ट करने और आगे की सुनवाई को व्यवस्थित करने के तौर पर देखा जा रहा है।

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