नई दिल्ली ८ अप्रैल २६ * ⚛️ टोल प्लाजा पर नकद भुगतान की सुविधा 10 अप्रैल से खत्म हो जाएगी.
नई दिल्ली *सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर टोल नियमों में बदलाव कर दिया है. यानी 10 अप्रैल के बाद से हर टोल ट्रांजेक्शन सिर्फ डिजिटल तरीके से ही होगा.
अगर किसी गाड़ी में FASTag नहीं लगा या काम नहीं कर रहा या ब्लैक लिस्ट है और ड्राइवर UPI टोल भुगतान करने से मना करता है, तो टोल कर्मचारी उसे आगे जाने से रोक सकते हैं. ऐसे मामले में वाहन मालिक को ई-नोटिस भी भेजा जा सकता है. अगर बकाया राशि तीन दिन तक जमा नहीं की जाती, तो टोल की रकम दोगुनी हो सकती है.
अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या एक्टिवेट नहीं है तो UPI से पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी. लेकिन UPI से पेमेंट करने पर सामान्य टोल फीस से 25 फीसदी से ज्यादा पैसा देना होगा. माने 100 रुपये की जगह 125 रुपये देने होंगे. नए नियम के बाद टोल प्लाजा पर ID कार्ड का रुतबा भी काम नहीं करेगा

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