February 19, 2026

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नई दिल्ली १९ फरवरी २६ * डाटा प्रोटेक्शन कानून के प्रावधान कर रहे हैं निजता का हनन, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किया जारी

नई दिल्ली १९ फरवरी २६ * डाटा प्रोटेक्शन कानून के प्रावधान कर रहे हैं निजता का हनन, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किया जारी

नई दिल्ली १९ फरवरी २६ * डाटा प्रोटेक्शन कानून के प्रावधान कर रहे हैं निजता का हनन, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किया जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डाटा प्रोटेक्शन कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी. याचिका चंद्रेश जैन ने दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि डाटा प्रोटेक्शन कानून की कुछ धाराओं के प्रावधान कार्यपालिका को लोगों के डाटा को एक्सेस करने और उनपर रोक लगाने का असीमित अधिकार देता है.
याचिका में कहा गया कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के ये प्रावधान सूचना के अधिकार कानून और निजता के अधिकार का उल्लंघन हैं. ये प्रावधान मानवाधिकार से जुड़े न्यायशास्त्र और संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन हैं. बता दें कि, इससे पहले 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भी डाटा प्रोटेक्शन कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला संवेदनशील है. हमें दो कानूनों में संतुलन बनाना है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि नया डाटा प्रोटेक्शन कानून सूचना के अधिकार कानून को गंभीर रूप से कमजोर करता है और केंद्र को इस मामले में असीमित शक्तियां देती है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा था कि ये कानून निजता की रक्षा करने में पूरे तरीके से विफल रहा है. उन्होंने कहा कि छेनी का इस्तेमाल करने की बजाय हथौड़े का इस्तेमाल किया गया है.

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