October 29, 2025

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

दिल्ली22अप्रैल24*सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में सुनाया ऐतिहासिक फैसला।

दिल्ली22अप्रैल24*सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में सुनाया ऐतिहासिक फैसला।

दिल्ली22अप्रैल24*सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में सुनाया ऐतिहासिक फैसला।

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 14 वर्षीय पीड़ित लड़की को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है. बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में गर्भपात का आदेश देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद लड़की के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. मामले की सुनवाई CJI जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने की. कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया. CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ ने आदेश में कहा कि गर्भपात में हर घंटा देरी गर्भस्थ शिशु के लिए कठिनाई पैदा कर रही है. इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट के गर्भपात कराने का आदेश देने से मना करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.

#SupremeCourt #minorgirl #sexualassaultcase #bombayhighcourt

Taza Khabar