दिल्ली18सितम्बर2023*महाराष्ट्र विधानसभा के विधायकों की अयोग्यता के मामले में स्पीकर के फैसला लेने पर विलंब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल।*
CJI की टिप्पणी – विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के आदेश के बाद ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले में अबतक कुछ हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से अयोग्यता के मामले पर एक हफ्ते में सुनवाई करने का निर्देश दिया।
CJI ने कहा – आप यह नहीं कह सकते कि इसे उचित समय पर फैसला लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।

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