जोधपुर22अप्रैल*बच्चों की कम उम्र में शादी बाल विवाह कानूनन अपराध है-ऊषा गर्ग।
आखा तीज में अबूझ सावों को देखते हुए झुग्गी झोपड़ियों और कच्ची बस्तियों में लायंस क्लब्स के मेंबर्स ने चेकिंग की ओर पता करते हुए माता पिताओं को समझाया बच्चों की कम उम्र में शादी बाल विवाह कानूनन अपराध है इसके लिए जेल जाने का प्रावधान सजा भी ही लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष की हो तभी हम उनका विवाह करवाए क्योंकि बच्चे खेलने पड़ने की उम्र में उनका शारीरिक मानसिक विकास भी नही हो पाता है वो खुद किसी की देखभाल में रहने के लायक होते खुद का ध्यान नहीं रख पाते है शादी होते ही उनके तुरंत बच्चे हो जाएंगे उनकी देखभाल कमाई और बीमारी से पीड़ित रोगी बन जाएंगे इसके लिए सरकार के साथ एनजीओ भी अपनी ड्यूटी का सरोकार करते हुए लायंस क्लब एक्टिव की अध्यक्ष और लायंस क्लब्स इंटरनेशनल प्रांत 3233ई _2 की प्रांतीय चेयरमैन सेव गर्ल की ऊषा गर्ग ने बताया बेटियों को हमे बताना होगा की अगर माता पिता चुपके से शादी करने की कोशिश करे छोटी उम्र में तो पास में या चलते हुए किसी को या 100 नंबर में फोन करके बताए जिससे सभी को जिंदगी बच सके और हम एक सुंदर बच्चों स्वस्थ बच्चो को जन्म दे सकेंगे उनकी परवरिश करने लायक कमाने लायक बनेंगे इस मौके में बच्चो को फ्रूटी और कैडबरी दी गई इस नेक कार्य में उषा गर्ग के अलावा विजयलक्ष्मी पीपल दीप्ति जालानी आरती जैन चंद्रकला भंसाली आरती जैन का सहयोग रहा

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