November 1, 2025

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जालौन23मई*राशन कार्ड समर्पण/निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कुछ मीडिया ने किया भ्रामक प्रचार*

जालौन23मई*राशन कार्ड समर्पण/निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कुछ मीडिया ने किया भ्रामक प्रचार*

जालौन23मई*राशन कार्ड समर्पण/निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कुछ मीडिया ने किया भ्रामक प्रचार*

जानें सत्यता क्या है
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कालपी(जालौन)
*वर्तमान में राशनकार्ड सत्यापन/निरस्तीकरण हेतु की जा रही कार्रवाई के सम्बन्ध में* *इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे एवं भ्रामक खबरें प्रकाशित/प्रसारित की जा रही है जो आधार हीन एवं सत्य से परे हैं*
*उक्त के सम्बन्ध में सौरभ बाबू आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आशंकाओं को समाप्त किया है*
*प्रकरण में सत्यता यह है कि पात्र* *ग्रहस्थी राशन कार्डों की पात्रता अपात्रता के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 07अक्टूबर 2014में विस्तृत मानक निर्धारित* *किए गए हैं। उक्त मानकों का पुनर्निर्धारण वर्तमान में नहीं किया गया है तथा पात्रता/अपात्रता की कोई नवीन शर्त निर्धारित नहीं की गई है*
*यह भी स्पष्ट करना है कि* *सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित* *पक्का मकान विधुत कनैक्शन एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक मोटर साइकिल स्वामी मुर्गी पालन/गौपालन के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता*
*इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्ड धारक से वसूली जैसी कोई व्यवस्था* *निर्धारित नहीं की गई है। रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं। अतः रिकवरी के सम्बन्ध* *में प्रसारित की जा रही खबरें पूर्णतया भ्रामक व असत्य है।तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुद्रणता से खंडन किया जाता है। यहीं यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के* *अनुरूप नवीन राशन कार्ड निर्गत करता है तथा विगत दो वर्षों से अर्थात 1 अप्रैल 2020से अब तक प्रदेश में कुल 2953लाख नवीन राशन कार्ड विभाग द्वारा* *पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं।इस सम्बन्ध में पाक ग्रहस्ती राशन कार्ड धारकों हेतु निर्धारित अपात्रता शर्तें* *शासनादेश दिनांक 07अक्टूबर 2014 से निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइट एरिया निम्नवत है —–*
*क्राइटेरिया शासनादेश नगरीय क्षेत्र के लिए*
*1-समस्त आयकर दाता*
*2-ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडीशनर)अथवा 5केवीए यह उससे अधिक क्षमता का जर्नेटर हो*
*3-ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100वर्ग मुकर से अधिक का स्वार्जित आवासीय प्लाट यह उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लेट हो*
*4-ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर य उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो*
*5-ऐसे परिवार जिनके सदस्य के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो*
*6- ऐसे सदस्य जिनकी समस्त आय 03लिख रूपया वार्षिक स से अधिक हो*
*क्राइटेरिया शासनादेश ग्रामीण क्षेत्र के लिए*
*1-समस्त आयकर दाता*
*2-ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रेक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र(एयर कंडीशनर) अथवा 5केवीए य उससे अधिक पावर का जर्नेटर*
*3-ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के अकेले य अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5एकड़ से अधिक संचित भूमि हो लेकिन बुन्देलखण्ड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वत माला के दक्षिणी क्षेत्र में यह सीमा 7.5एकड़ होगी*
*4-एसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की वार्षिक आय 02लाख प्रति वर्ष से अधिक हो*
*5-एसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक है अधिक शस्त्र लाइसेंस हों*
*इस प्रकार से राशन कार्ड समर्पण के सम्बन्ध में प्रसारित हो रही खबरें पूर्णतया भ्रामक एवं असत्य है उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुद्रणता से खण्डन किया जाता है*

*✍️✍️यूपी आजतक से तहसील संवाददाता दीपचंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट*✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️