January 15, 2025

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चित्रकूट28जून2023*दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 19 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

चित्रकूट28जून2023*दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 19 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

चित्रकूट28जून2023*दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 19 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

संजय मिश्रा यूपी आज तक न्यूज़ चैनल ब्यूरो चीफ चित्रकूट

चित्रकूट मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी नागेन्द्र कुमार नागर एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चित्रकूट गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट संजय कुमार V द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 27/2020 धारा 498A,304(b),201 भादवि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त शिवकरन केवट पुत्र केदार केवट निवासी पौहार थाना बदौसा जनपद बांदा को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹19000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
*घटना का विवरणः-*
दिनाँक 22.02.2020 को थाना पहाड़ी में वादी धर्मराज केवट निवासी मकरी पहरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके दामाद शिवकरन केवट पुत्र केदार केवट निवासी पौहार थाना बदौसा जनपद बांदा द्वारा उनकी पुत्र आशा को दहेज के लिये प्रताड़ित करता था एवं 01 लाख रुपये की मांग करता था, जिसे आज दि0 22.02.2020 मारकर नदी में फेंक दिया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 27/2020 धारा 498A,304(b),201 भादवि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बनाम शिवकरण केवट उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर इश्तेयाक अहमद द्वारा की गयी थी एवं आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था ।

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