चित्रकूट28जून2023*एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*
संजय मिश्रा यूपी आज तक न्यूज़ चैनल ब्यूरो चीफ चित्रकूट
चित्रकूट माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी गुलाब त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 756/2013 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त शिरोमणि पुत्र मैकू निवासी बरद्वारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*
दिनाँक 03.09.2013 को उ0नि0 सुरेश कुमार थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा द्वारा अभियुक्त शिरोमणि उपरोक्त को 01 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 756/2013 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था । विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।

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