March 18, 2026

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चित्रकूट26अप्रैल*मतदान की समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना के दिन  आबकारी की समस्त दुकानें बन्द रहेगी।

चित्रकूट26अप्रैल*मतदान की समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना के दिन  आबकारी की समस्त दुकानें बन्द रहेगी।

चित्रकूट26अप्रैल*मतदान की समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना के दिन  आबकारी की समस्त दुकानें बन्द रहेगी।

जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक आनन्द ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन- 2023 को निष्पक्ष पारदर्शी स्वतंत्र और निर्विघ्नं निर्वाचन संचालन कराने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1951 की धारा- 135 (ग )के खंड-(एक) में यथा उपबन्धित के अनुसार मतदान की समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना के दिन जनपद के मतगणना स्थल से संबंधित क्षेत्रों में आबकारी की समस्त दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए पूर्णतया बंद रखी जाएंगी उक्त अवधि में किसी भी प्रकार की शराब की दुकानें,होटल, रेस्त्रां, क्लब और शराब बेचने और वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को शराब बेचने तथा पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में मतदान एवं मतगणना के दिन मध्य निषेध घोषित किये जाने लोकशांति बनाए रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने के उद्देश्य से संयुक्त आबकारी अधिनियम- 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रथम चरण के मतदान 4 मई 2023 को जनपद प्रयागराज, फतेहपुर व कौशांबी की सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाले जनपद चित्रकूट के समस्त आबकारी अनुज्ञापन 2 मई 2023 को सायंकाल 6 बजे से 4 मई 2023 के सायंकाल 6 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बंद रहेंगी, द्वितीय मतदान के चरण 11 मई 2023 को जनपद चित्रकूट के समस्त आबकारी अनुज्ञापन एवं जनपद चित्रकूट की सीमा से 8 किलोमीटर परिधि में पड़ने वाले जनपद बांदा व मध्य प्रदेश राज्य के जनपद रीवा सतना के समस्त आबकारी अनुज्ञापन 9 मई 2023 को सायंकाल 6 बजे से 11 मई 2023 की सायंकाल 6 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बंद रहेंगी इसके अलावा 13 मई 2023 को मतगणना होगी जिसमें जनपद चित्रकूट के समस्त अनुज्ञापन 12 मई 2023 को सायंकाल 6 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक को रात्रि 12 बजे तक पूर्णतया बंद रहेंगी उन्होंने कहा कि उक्त बंदी का कोई भी प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की मात्रा का न तो संचय करेगा न ही वितरण करेगा और न ही लेकर चलेगा उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञापियों/ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

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