June 29, 2024

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गोण्डा21सितम्बर*यूपीआजतक न्यूज़ से गोण्डा की खास खबरे

गोण्डा21सितम्बर*यूपीआजतक न्यूज़ से गोण्डा की खास खबरे

[21/09, 3:34 PM] +91 88586 08720: 104/527/9/21-22
*सूचना विभाग गोंडा*
दिनांक: 21.9.2021

*?जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक संपन्न*

उपायुक्त,एन.आर.एल.एम. नरेश बाबू सविता की अध्यक्षता में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी तरंग सारस्वत ने वित्तीय वर्ष 2020 – 21 की कार्य योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, युवाओं का अभिमुखी करना , व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम एवं सहायता अभियान, बुनियादी व्यवसायिक शिक्षा, कैरियर मार्गदर्शन एवं कैरियर परामर्श, कोविड-19 रोकथाम, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एवं टीमों की स्थापना, यूथ लेड फिट इंडिया मूवमेंट, युवा मंडलों को स्पोर्टस सामग्री, विकासखंड स्तरीय खेलकूद समागम, जिला स्तरीय कला एवं सांस्कृतिक संवर्धन कार्यक्रम, क्लीन विलेज ग्रीन विलेज पर युवाओं का प्रशिक्षण, जन जागरण अभियान पर युवाओं का प्रशिक्षण, युवा मंडल विकास कार्यक्रम एक्शन प्लान तैयार करने हेतु, राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन, जिला युवा सम्मेलन, महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ समारोह आयोजन, स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान, स्वच्छता पखवाड़ा, उत्कृष्ट युवा मंडल पुरस्कार तथा देश भक्ति और राष्ट्र निर्माण विषय पर भाषण प्रतियोगिता आदि की विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रदीप त्रिपाठी, कैप्टन राजेश द्विवेदी हिंदुस्तान स्काउट सचिव, रुचि मोदी समाजसेवी और विनय श्रीवास्तव ने भी अपने – अपने विचार रखें।
इस अवसर पर तरंग सारस्वत जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र, प्रदीप कुमार त्रिपाठी जिला युवा कल्याण अधिकारी, विनय श्रीवास्तव प्रशिक्षण नेहरू युवा केंद्र मनोज श्रीवास्तव लेखाकार, आनंद तिवारी यूथ लीडर,विकास तिवारी, आनंद प्रसाद शुक्ला, देवानंद सिंह व हिमांशु कश्यप आदि उपस्थित थे।
[21/09, 4:30 PM] +91 88586 08720: 106/517/9/21-22
*सूचना विभाग गोंडा*
दिनांक: 21.9.2021

*आवश्यक वस्तुओं का वितरण आगामी 30 सितंबर,2021 तक होगा सम्पन्न*

जिलाधिकारी श्री मार्कण्डेय शाही ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह- सितम्बर, 2021 में सम्पन्न होने वाले द्वितीय वितरण चक्र में दिनांकः 20 सितंबर, 2021 , से दिनांकः 30 सितंबर,2021 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवंटित नियमित खाद्यान्न के वितरण के संबंध में निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांकः 20 सितंबर,2021 से प्रारम्भ होकर दिनांकः 30 सितंबर,2021 तक सम्पन्न होगा । इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न ( 20 कि०ग्रा० गेहूँ व 15 कि०ग्रा० चावल ) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर प्रति यूनिट 05 कि०ग्रा० खाद्यान्न ( 03 कि0ग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा ० चावल ) का वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित किया जायेगा । गेहूँ का वितरण मूल्य रू० 02 / – प्रति किग्रा तथा चावल का वितरण मूल्य रू० 03 / – प्रति कि0 ग्रा0 होगा।
राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी । वितरण के द्वितीय चक्र के दौरान अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को माह जुलाई, 2021 से सितम्बर, 2021 हेतु प्रतिमाह 01 कि0ग्रा0 प्रति कार्डधारक की दर से कुल 03 किग्रा ० प्रति कार्डधारक चीनी का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी का वितरण मूल्य रू0 18 / – प्रति कि0ग्रा0 की दर से सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 30 सितंबर,2021 होगी , जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड -19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत , आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय वितरण चक्र के दौरान भी खाद्यान्न का वितरण कार्य प्रातः काल 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा । आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु समस्त उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर नोडल अधिकारियों की तैनाती आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के आदेशानुसार माह सितम्बर, 2021 के प्रथम वितरण चक्रों हेतु लगायी गयी थी, जो इस माह के द्वितीय वितरण चक्र के सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगी।
[21/09, 5:15 PM] +91 88586 08720: 107/517/9/21-22
*सूचना विभाग गोंडा*
दिनांक: 21.9.2021

*बीज विक्रेता कोविङ -19 हेतु दिये गए दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन करते हुए करें बीजों का वितरण* – *जिला कृषि अधिकारी*

जिला कृषि अधिकारी जगदीश प्रसाद ने रबी -2021 में बीज वितरण का कार्य प्रारम्भ हो रहा है जिसे देखते हुए जनपद मे बीज का व्यवसाय करने वाली समस्त बीज आपूर्तिकर्ता कंपनियों / सहकारी एवं निजी क्षेत्र के बीज विक्रेताओ को निर्देशित किया है कि कोविङ -19 हेतु दिये गए दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन करते हुए बीजों का वितरण करें । वे अपने बीज भंडार पर जिला कृषि अधिकारी गोंडा का सी0 यू0 जी0 नंबर 7839882235 तथा उप कृषि निदेशक गोंडा का सी0 यू0 जी0 नंबर 7839882219 सहज दृश्य स्थान पर अवश्य अंकित करेंगे तथा कृषको के मध्य व्यापक प्रचार – प्रसार करेंगे।
जनपद के बाहर से ऐसे बीज विक्रेताओं से बीज नहीं प्राप्त करेंगे जिनके पास एक जिले से दूसरे जिले में व्यापार हेतु निदेशालय स्तर से निर्गत बीज लाइसेंस नहीं है। सभी विक्रेता न तो स्वयं बिना बीज निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बीजों का व्यापार करेंगे और न ही ऐसे विक्रेताओं को बीज की आपूर्ति करेंगे। जिनका बीज निबंधन प्रमाण पत्र नहीं बना है वो तत्काल ऑनलाइन प्रणाली पर आवेदन करते हुए लाइसेन्स प्राप्त कर लें।
जनपद के बाहर से बीज प्राप्त करने पर आपूर्तिकर्ता फर्म / आपूर्ति मात्रा की सूचना तत्काल उनके कार्यालय में उपलब्ध कराएँगे।विभिन्न फसलों के रिसर्च वैरायटी के बीज , जो अधिसूचित नहीं है , की बिक्री कृषको में कदापि नहीं करेंगे। दुकान पर डिसले बोर्ड , रेट बोर्ड , स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित करेंगे तथा कृषकों को बिक्री की निर्धारित प्रारूप पर रसीद क्रय के समय ही अवश्य देंगे। बीज का स्टाक एव वितरण पंजिका नियमित रूप से तैयार करेंगे तथा बिक्री के पश्चात् पूर्ण विवरण कैश मेमो नम्बर सहित वितरण रजिस्टर / स्टॉक रजिस्टर में अंकित करेंगे । कृषकों को बीज अधिनियम के मानक के अनुरूप उच्च गुणवत्ता युक्त बीज की ही आपूर्ति करेंगे तथा यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि बीज के बोरे के लेबल पर जो विवरण अंकित है वह विशिष्टियाँ वास्तविक रूप से भी बीज अधिनियम के अनुसार बीज में भी हो ।कृषको के स्तर से बीज से संबन्धित कोई शिकायत प्राप्त होने पर कंपनी प्रतिनिधि एव विक्रेता मौके पर उपस्थित होकर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करेंगे । बीज वितरण की मासिक सूचना प्रतिमाह 2 तारीख को निर्धारित पर उनके कार्यालय में स्वयं डाक के माध्यम से अथवा daoganda43@gmail.com पर ई मेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे । बीज निरीक्षक / अधिकारियों के मांगे जाने पर समस्त अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा बीज नमूना लेने की कार्यवाही कराएंगे ।
जिला कृषि अधिकारी ने कहा है कि इन निर्देशों का परिपालन न करने , बीज उठान / वितरण की सूचना न उपलब्ध कराने पर बीज बिक्री लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के साथ सुसंगत शासनादेशों के अंतर्गत एफ० आई० आर० दर्ज कराया जायेगा, जिसके लिए संबन्धित विक्रेता / कम्पनी स्वयं उत्तरदायी होगी।
[21/09, 5:15 PM] +91 88586 08720: 108/517/9/21-22
*सूचना विभाग गोण्डा*
दिनांकः 21.09.2021

*एम्स इंटरनेशनल स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम संपन्न*

जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री संतोष कुमार सोनी के निर्देशानुसार *एम्स इंटरनेशनल स्कूल गोंडा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* के अंतर्गत विद्यालय की छात्राओं को महिला कल्याण अधिकारी फरहाना फातमा द्वारा छात्राओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक परिवाद समिति व जिला स्तरीय समिति के बारे में के गठन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया एवं आत्मरक्षा संबंधी टिप्स दिए गए तथा जिला समन्वक ज्योत्सना सिंह द्वारा घरेलू हिंसा, बाल विवाह आदि के विषय में बताया गया तथा जिला समन्वयक राजकुमार आर्य द्वारा साइबर क्राइम एवं विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के विषय में बताया गया इस कार्यक्रम में चाइल्डलाइन टीम मेंबर शहजाद अली द्वारा छात्राओं को चाइल्डलाइन के कार्यक्षेत्र के बारे में बताते हुए बच्चियों को किसी भी परिस्थिति में 1098 में उपयोग करने के बारे में बताया गया।
इस कार्यक्रम में एम्स इंटरनेशनल कॉलेज के प्रबंधक मतलूब अली एवं प्रधानाचार्य रीना मिश्रा आदि द्वारा भी छात्राओं को जागरूक किया गया।

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