[13/01, 6:21 PM] Pradip Pandey Gonda: *सूचना विभाग गोंडा*
13.01.2022
▶️? *प्रभारी अधिकारी एमसीएमसी कमेटी की अध्यक्षता में कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न*
▶️? *सोशल मीडिया पर आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में गौरा विधायक को नोटिस जारी*
▶️? *प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को मुद्रण का देना होगा हिसाब, बिना अनुमति मुद्रण पर होगी कार्यवाही*
गुरूवार को मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के प्रभारी अधिकारी मुख्य राजस्व अधिकारी जयनाथ यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एमसीएमसी कमेटी की महत्वूपर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें समिति के सदस्यों के साथ कोविड के चलते विधानसभा निर्वाचन2022 में सोशल मीडिया और मीडिया की अहम भूमिका को लेकर गंभीर चर्चा हुई।
बैठक में सोशल मीडिया की सघन मानीटरिंग के निर्देश देते हुए प्रभारी अधिकारी श्री जयनाथ यादव ने सभी उपजिलाधिकारियों, मीडिया के सदस्यों तथा सूचना विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चूंकि कोविड संक्रमण के कारण इस विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया एवं मीडिया की भूमिका बहुत अहम हो गई है, ऐसे में यह आवश्यक है कि एमसीएमसी समिति के लोग मीडिया की हर गतिविधि पर नजर रखें तथा उल्लंघन के मामलों में निष्पक्ष भाव से त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित को नोटिस जारी कराएं तथा यथा आवश्यक एफआईआर भी दर्ज कराएं।
उन्होंने कहा कि हर हाल में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का सभी राजनैतिक दलों से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा आयोग के निर्देशों का पालन न करने वाले किसी भी व्यक्ति को साथ किसी भी तरह की छूट न दी जाय।
रिटर्निंग ऑफीसर गौरा/एसडीएम मनकापुर कीर्ति प्रकाश भारती ने बताया कि विधानसभा गौरा के विधायक प्रभात वर्मा द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एिक जाने की शिकायत सोशल मीडिया पर आने के मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल नोटिस जारी की गई है तथा संतोषजनक जवाब न आने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
वहीं जनपद के सभी मुद्रणालयों (प्रिन्टिंग प्रेस) को आयोग की गाइड लाइन के अनुसार सख्त निर्देश जारी कर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि धारा-127(क) में निहित प्राविधानो के अनुसार किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित मुद्रित सभी सामग्रियों पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
इसी प्रकार प्रिटिंग प्रेसों द्वारा धारा 127क(2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिन अंदर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन-तीन प्रतियां निर्वाचन कार्यालय को भेजनी होंगी तथा अनुमति के उपरान्त ही मुद्रित मटेरियल की डिलीवरी की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी भरा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिन्टिंग प्रेसों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के उपबन्धों के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए। इस भाग के प्रयोजनार्थ हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा।
उन्होंने एमसीएमसी कमेटी के सभी सदस्यों से अपेक्षा की कि समिति की साप्ताहिक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित कराएं तथा सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपनी-अपनी तहसीलों में मीडिया की खबरों की रोजाना शाम को समीक्षा करें तथा की गई कार्यवाही की सूचना प्रतिदिन स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों को दें। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर गलत व भ्रामक खबरें प्रसारित करने वालों को चिन्हित करें तथा उनके विरुद्ध नियमों के तहत कार्यवाही कराएं।
बैठक में एसडीएम सदर विनोद कुमार सिंह, करनैलगंज हीरालाल, मनकापुर कीर्ति प्रकाश भारती, तरबगंज कुलदीप सिंह, एसडीएम शत्रुघ्न पाठक, डीडी सूचना डा0 राजेन्द्र यादव, समिति के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार कैलाशनाथ वर्मा, तेज प्रताप सिंह, जानकी शरण द्विवेदी, पीपी यादव, अपर जिला सूचना अधिकारी अमरेश कुमार, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमित गुप्ता, सूचना विभाग से अरुण सिंह, शिव शंकर, सुशील कुमार, राजेश दूबे उपस्थित रहे।
[13/01, 6:21 PM] Pradip Pandey Gonda: 46/127/01/21-22
*सूचना विभाग गोण्डा*
दिनांकः 13 जनवरी, 2022
*राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 12 मार्च को*
उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ ० दीपक स्वरूप सक्सेना के आदेशानुसार आगामी 12 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात , लघु आपराधिक प्रकरण , नगरपालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले , धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम वाद आदि ( लम्बित एक प्री – लिटिगेशन मामले ) के साथ – साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों , सिविल वादों , भूमि अधिग्रहण वादो , मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले , पारिवारिक वादों स्टाम्प वादों , उपभोक्ता फोरम वादों श्रम मामलों माध्यस्थम प्रकरणों , नगरपालिका / नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद , धारा 446 द ० प्र ० स ० सम्बन्धी मामले , पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण , बीमा सम्बन्धी वाद , स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद सेवा / वेतन संबंधी वाद , सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण , किरायेदारी बाद , वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान , मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान ई – चालान , उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद , गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान नगर निगम नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान मेडबन्दी एवं दाखिल खारिज बाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण , प्री – लिटिगेशन प्रकरण , मनरेगा प्रकरण शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण , राशन कार्ड / बी ० पी ० एल ० कार्ड / जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण एवं अन्य प्रकार के वादों / प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा।
समस्त वादकारियों से अपील है कि दिनांक 12.03.2022 को कोविड -19 प्रोटोकाल यथा मास्क , सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्बन्धित न्यायालय / ट्रिब्यूनल में पहुचकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।
[13/01, 6:21 PM] Pradip Pandey Gonda: 45/127/01/21-22
*सूचना विभाग गोण्डा*
दिनांकः 13 जनवरी, 2022
*जिला कारागारा गोण्डा एवं राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन*
माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना के निर्देश के अनुपालन में जिला कारागारा गोण्डा एवं राजकीय सम्प्रेक्षण गृह ( किशोर ) गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा वर्चुवल मोड से किया गया । जिला कारागार गोण्डा मे वर्चुवल मोड से वार्ता के दौरान सचिव द्वारा बताया गया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है , न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है । यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रुकावट नहीं होगी । निःशुल्क विधिक सहायता हेतु बंदीगण शत्रोहन , रमजान लालजी , धनई , वीरेन्द्र , बालकराम , शिव कुमार , सोनू , हनुमान से वर्चुवल वार्ता की गयी। सचिव द्वारा कारागार अस्पताल में भर्ती बंदीगण के स्वास्थ्य आदि के बारे में पूछताछ किया गया तथा दिनांक 19.01.2022 को आयोजित ई जेल लोक अदालत में अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। भोजनालय की साफ – सफाई एवं जिला कारागार में कोविड प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु निर्देश दिया गया । इस अवसर पर जिला कारागार के प्रभारी अधीक्षक दीपांकर व डिप्टी जेलर हरि प्रसाद मिश्र आदि अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह गोण्डा में वर्चुवल मोड से वार्ता दौरान सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं नालसा ( बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं ) योजना -2015 के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना से पीडित ऐसेबच्चे , जिन्होंने अपने माता – पिता एवं अभिभावक खो दिये हैं और उनकी देख – रेख एवं पालन – पोषण करने वाला कोई नहीं है , उन बच्चों के पालन – पोषण एवं शिक्षा – दीक्षा हेतु उ ० प्र ० सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ की गयी है।
सचिव द्वारा कोविड प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु निर्देश दिया गया । शिविर में अमित , सुधाकर , सचिन से वर्चुवल वार्ता के दौरान राजकीय सम्प्रेक्षण गृह ( किशोर ) , गोण्डा के प्रभारी अधीक्षक रमाशंकर कनौजिया द्वारा बताया गया कि आज कुल 57 किशोर में से जनपद गोण्डा के 17 किशोर , जनपद बहराइच के 26 किशोर , जनपद बलरामपुर के 12 किशोर तथा जनपद श्रावस्ती के 02 किशोर निरूद्ध है।
इस अवसर पर केयर टेकर अशरफी लाल , हरिश्चन्द्र संतोषी , अंशकालिक रसोइया संजीव आदि उपस्थित रहे ।
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