▶️? *डीएम ने पुलिस लाइन में एक दिवसीय एकेडमिक स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट का किया शुभारम्भ*
▶️? *हौसले बुलन्द हों तो अक्षमता व्यक्ति को कामयाबी से नहीं रोक सकती-डीएम*
अक्षमता है तो क्या हुआ, हम सक्षम बनेंगे, हम मेहनत करके उत्तम और सर्वोत्तम बनेगें के संकल्प व उद्घोष के साथ पुलिस लाइन ग्राउंड में विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय एकेडमिक स्पोर्ट्स एण्ड कल्चरल मीट का आगाज हुआ। डीएम मार्कण्डेय शाही ने बतौर मुख्य अतिथि पुलिस लाइन पहुंचकर मीट का औपचारिक शुभारम्भ किया।
विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम का शुभारम्भ करने व ध्वजारोहण तथा मार्च पास्ट की सलामी लेने के बाद डीएम ने दिव्यांग बच्चों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिव्यांग बच्चों की लगन, जिजीविषा व अन्दर छिपी हुई क्षमता को देखकर वे अभिभूत हैं। उन्होने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शरीर से नहीं मन से अपने कर्मों से विकलांग होते हैं। उन्होने कहा कि ऐसे लोगों को इन अपंग बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इंसान के इरादे बुलन्द हों तो अक्षमता व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचने से नहीं रोक सकती। डीएम बेसिक शिक्षा विभाग तथा बच्चों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इन प्रतिभावान दिव्यांग बच्चों की शिक्षा दीक्षा व उत्थान के लिए जिला प्रशासन की ओर से वे हर संभव मदद करेगें।
उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांगों के लिए किए जा रहे इस अच्छे प्रयासों की खुले मंच से प्रशंसा की। उन्होंने कई कामयाब दिव्यांग लोगों को उदाहरण देकर दिव्यांग बच्चों की हौसला अफजाई की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जेपी सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत व आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशन में जिले के दिव्यांग बच्चों के उत्तरोत्तर उन्नयन एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगें।
जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान राजेश सिंह ने ब्यौरा देते हुए बताया कि जिले में 5781 बच्चों को चिन्हांकन किया गया है जो कि दिव्यांगता की श्रेणी में हैं। उन्होने बताया कि दिव्यांग बच्चों के शिक्षण व अन्य कार्यो के लिए जिले में 36 विशेष अध्यापक तैनात किए गए हैं जो इन दिव्यांग बच्चों की मदद बतौर अध्यापक व गाइड करते हैं। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों से आए हुए दिव्यांग बच्चों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का मन मोह लिया और अपनी प्रतिभा से उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जेपी सिंह ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया तथा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
इसके बाद डीएम ने जिले की चारों तहसीलों से आए हुए 500 दिव्यांग बच्चों की विशाल मतदाता जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जो पुलिस लाइन से होते हुए अम्बेडकर चौराहे पर आकर समाप्त हुई।
इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी आर0एस केसरी, जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार, जिला दिव्यांगजन विकास अधिकारी विकास वर्मा, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा अभियान राजेश सिंह, एमडीएम प्रभारी गणेश गुप्ता, रघुनाथ पाण्डेय, वीर विक्रम सिंह, रामाशंकर यादव, आनंद सिंह, रवि प्रकाश सिंह, कृष्ण गोपाल दूरबार, शिक्षक नेता विनय तिवारी व सुरेश सिंह सहित खण्ड शिक्षा अधिकारीगण व अन्य मौजूद रहे।
*राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगरपालिका आदि मामलों का होगा निस्तारण*
उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना के आदेशानुसार आगामी 11 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात , लघु आपराधिक प्रकरण , नगरपालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले , धारा 138 पराकम लिखत अधिनियम वाद आदि ( लम्बित एवं प्री – लिटिगेशन मामले ) के साथ – साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों , सिविल वादों , भूमि अधिग्रहण वादो , मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले , पारिवारिक वादों , स्टाम्प वादों , उपभोक्ता फोरम वादों , श्रम मामलों माध्यस्थम प्रकरणों , नगरपालिका / नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद , धारा 446 द० प्र० स० सम्बन्धी मामले , पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले , आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण , बीमा सम्बन्धी वाद , स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय बाद सेवा / वेतन संबंधी वाद , सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण , किरायेदारी बाद , वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण , पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान , मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान , ई – चालान , उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान , चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद , गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान , नगर निगम / नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान मेडबन्दी एवं दाखिल खारिज बाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण , प्री – लिटिगेशन प्रकरण , मनरेगा प्रकरण , शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण , राशन कार्ड / बी ० पी ० एल ० कार्ड / जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण , एवं अन्य प्रकार के वादों / प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा ।
समस्त वादकारियों से अपील है कि आगामी 11 दिसंबर, 2021 को कोविड -19 प्रोटोकाल यथा मास्क , सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्बन्धित न्यायालय / ट्रिब्यूनल में पंहुचकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।
दिनांकः 03 दिसम्बर, 2021
*वैवाहिक विवादों से न हो परेशान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से करायें सरल समाधान*
उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुक्रम में तथा मानन जनपद न्यायधीश डा० दीपक स्वरूप सक्सेना के आदेश के आलोक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वैवाहिक विवाद से सम्बन्धित प्रीलिटिगेशन प्रार्थना पत्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा उसका समाधान आगामी 22 जनवरी,2022 को विशेष लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराया जायेगा।
प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि पति एवं पत्नी के के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुए विवादों के सम्बन्ध में प्रीलिटिगेशन प्रार्थना पत्र पति अथवा पत्नी अथवा उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से दिया जा सकता है।
प्रीलिटिगेशन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम व पता, फोन नम्बर, फोटो एवं पहचान पत्र के साथ दिया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विपक्षी को नोटिस भेजकर उसे बुलाया जायेगा और विशेष लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा पक्षकारों को समझा बुझाकर कर समझौता कराया जायेगा।
पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से किये गये समझौते के सम्बन्ध में लोक अदालत अपना निर्णय पारित करेगा और इस निर्णय पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय की डिकी के समान बाध्यकारी होगा । लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और उक्त निर्णय अन्तिम माना जायेगा पक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति से किया गया समझौता वैवाहिक विवादों का समाधान करेगा और न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में कमी होगी। भारत का हर परिवार, हो सुखी और खुशहाल।
*सूचना विभाग गोण्डा*
दिनांकः 03 दिसम्बर, 2021
*अर्न्तराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर तहसील सदर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन*
उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना के निर्देश के अनुपालन में तहसील सदर गोण्डा के सभागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तहसील विधिक सेवा समिति सदर गोण्डा के तहसीलदार / सचिव श्री राजीव मोहन सक्सेना की अध्य क्षता में किया गया।
विधिक साक्षरता शिविर में तहसीलदार / सचिव द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर जानकारी देते हुए बताया गया कि शासन द्वारा दिव्यांगजनों के हित में कई योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता। शासन द्वारा दिव्यांगजनों के हित दिव्यांगजन ट्राईसाइकिल, दिव्यांगजन पेंशन, दिव्यांगजनों को रेल व परिवहन निगम की बसों में आरक्षित सीट व किराये में छूट आदि का प्रावधान किया गया है। तहसीलदार द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 11 दिसम्बर, 2021 के आयोजन के बारे में भी जानकारी प्रदान की गयी।
इस अवसर पर लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसील सदर के पराविधिक स्वयं सेवकगण आदि अन्य कर्मचारीगण के साथ जन समूह उपस्थित रहे।

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