कौशाम्बी29अगस्त25*यूपीआजतक न्यूज़ चैनल पर कौशाम्बी की कुछ महत्वपूर्ण खबरें
[29/08, 6:47 pm] +91 98391 01290: *परेड की सलामी लेने के टोली वार का एसपी ने किया निरीक्षण*
*कौशाम्बी* पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित भव्य परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने न केवल टोलीवार परेड का निरीक्षण किया बल्कि पुलिसकर्मियों और प्रशिक्षु आरक्षियों के अनुशासन, टर्नआउट, दौड़ व ड्रिल की गहन जांच कर पुलिस बल में सख्ती और कार्यकुशलता का स्पष्ट संदेश दिया। एसपी ने परेड उपरांत क्वार्टर गार्ड की सलामी ली और गार्ड व गार्ड रूम का बारीकी से निरीक्षण कर साफ-सफाई, अनुशासन और सतर्कता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन स्थित आरटीसी बैरकों, प्रशिक्षण कक्ष, विभिन्न शाखाओं, डीसीआर, शस्त्रागार, डायल-112 कार्यालय, परिवहन शाखा, प्रतिसार निरीक्षक कार्यालय और पुलिस बैरकों का निरीक्षण किया और खामियों को दुरुस्त करने के आदेश दिए। यही नहीं, एसपी राजेश कुमार ने आरटीसी व पुलिस लाइन मेस में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की खुद जांच की और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने की सख्त चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी मंझनपुर और प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन भी मौजूद रहे।
[29/08, 6:47 pm] +91 98391 01290: *लम्बित विवेचनाओं को सम्यक समयबद्ध और गुणवत्तापरक करे निस्तारण–एसपी*
*कौशाम्बी* पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार द्वारा 28 अगस्त को पुलिस कार्यालय स्थित दुर्गा भाभी सभागार में सर्किल सिराथू के सभी विवेचकों को एकत्रित कर अर्दली रूम किया गया, जिसमें थाने पर लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा की गई। अर्दली रुम में पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी विवेचकों को लम्बित विवेचनाओं के सम्यक समयबद्ध और गुणवत्तापरक निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी दौरान थाना क्षेत्र में अपराध नियन्त्रण के दृष्टिगत अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं चोरी आदि की घटनाओं को रोकने हेतु रात्रि गस्त, नाकाबंदी आदि कार्यवाही किए जाने पर जोर दिया गया। साथ ही प्रत्येक अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया।
[29/08, 7:03 pm] +91 98391 01290: *जनपद कौशाम्बी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में दिनांक 01 सितम्बर से 30 नवम्बर 2025 तक धारा-163 लागू’*
*कौशाम्बी* शान्ति-व्यवस्था के दृष्टि से कौशांबी अत्यन्त संवेदनशील है। आगामी महीने में आने वाले पर्व यथा-ईद मिलाद/बाराबफात, अनन्त चतुर्दशी, विश्वकर्मा पूजा, शारदीय नवरात्र, दशहरा, दीपावली/नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा, भइया दूज, छठ पूजा एवं कातिर्क पूर्णिमा आदि को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जाना है। आसन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते यह आशंका है कि ऐसे अवसरों पर कतिपय साम्प्रदायिक, असामाजिक, गिरोह-बन्द एवं शरारती तत्व किसी भी स्थान/परीक्षा स्थल पर किसी भी समय छोटी-छोटी घटनाओ को लेकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास कर सकतें हैं, जिसके चलते लोक परिशान्ति एवं लोक व्यवस्था सहित विधि व्यवस्था एवं जन सुरक्षा प्रभावित हो सकती हैं जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन-जीवन एवं लोक सम्पत्ति की हानि, हिंसा व बल्बा आदि के नियंत्रण/निवारण एवं जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था व लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम करने व प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा जारी किया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों को छोड़कर जनपद कौशाम्बी के सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह, जिनके क्रिया-कलापों से लोक/शान्ति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा प्रभावित हो, एकत्रित नहीं होंगे, परन्तु यह प्रतिबन्ध शव-यात्रा, बारात या विवाह आदि समारोह पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने पास लाठी, डण्डा, बॉस, बल्लम या किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र तथा आग्नेयास्त्र (फायर आर्म्स), धारदार हथियार या कुंद वस्तुएं, जिन्हें फेंककर प्रहार किया जा सकता है, लेकर न चलेगा और न ही एकत्रित करेगा, यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, पी0ए0सी0, पी0आर0डी0 एवं होमगार्डस तथा सरकारी कर्मचारियों, रोगियों, अपंग व्यक्तियों पर, जो सहारें के लिए लाठी, डण्डा का प्रयोग करते हैं लागू नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति समुदाय या संगठन द्वारा जनसमुदाय को एकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया जायेंगा। जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा प्रेसवार्ता या अन्य किसी कार्यक्रम के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सामंजस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नहीं होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी को न तो जबरिया दबाव डालकर दुकान, कार्यालय, व्यवसाय-स्थल, परिवहन, रेल यातायात बन्द कराने के लिए बाध्य करेगा और न स्वयं बन्द कराने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिले में मौखिक अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही कोई मिथ्या प्रचार करेगा और न किसी प्रकार की उत्तेजनात्मक पर्चें, हैण्डबिल, पम्पलेट मुद्रित करायेगा और न ही उसका वितरण करायेंगा या करेंगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसे नारे या अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे जनसाधारण अथवा किसी वर्ग विशेष या समुदाय की भावना आहत होती है और उसमें उत्तेजना फैलती हो। कोई भी व्यक्ति परम्परागत त्योहारों, जलसों, जुलूसों, सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों का आयोजन भी इस प्रकार नहीं करेंगा, जिससे किसी प्रकार के उत्तेजनात्मक नारे लगाये जायेंगे या जिससे दूसरे धर्मावलम्बियों अथवा सम्प्रदायों की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुॅचें। कोई भी सभा/रैली, ऐसे स्थान पर आयोजित नहींं की जायेगी, जहां कोई निषेधाज्ञा या प्रतिबन्धात्मक आदेश शासन,स्थानीय प्रशासन अथवा न्यायालय आदि द्वारा लागू किये गये तथा प्रभावी हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म/पंथ/सम्प्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष, देवी-देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से अनादर करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही जनसामान्य को भड़काने वाली अथवा दिग्भ्रमित करने वाली कोई अफवाह फैलायेगा, इसी प्रकार ऐसा कोई लेखन/वॉल पेन्टिंग न किया/कराया जायेगा और न ही सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना देवी-देवाताओं अथवा किसी महापुरूष की मूर्ति ही स्थापित की जायेंगी। किसी भी चार पहिया वाहन या अन्य छत वाले वाहनों की छत पर कोई यात्री,यात्रा नहीं करेगा और दो पहिया वाहनों पर दो से अधिक व्यक्ति तथा अन्य वाहनों पर निर्धारित यात्रियों से अधिक यात्रा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति/समूह किसी सार्वजनिक अथवा धार्मिक स्थलों के आस-पास मांस/गोश्त न ही बेचेगा और न ही फेंकेगा। कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह निर्धारित/अनुमन्य स्थल के अतिरिक्त सार्वजनिक/धार्मिक स्थलों के आस-पास खुलेआम किसी प्रकार की मदिरा का न तो विक्रय करेगा और न ही मदिरा पान करेगा। किसी भी व्यक्ति/समूह/संगठन/राजनैतिक दल आदि द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम/समारोह/रैली/पद यात्रा/जनसभा आदि नहीं किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के पोस्टर/बैनर/वॉल पेन्टिंग/पम्पलेट/फेसबुक/व्हाट्सअप/ट्वीटर आदि अन्य किसी माध्यम से कोई संदेश प्रसारित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचे अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं सामाजिक सामंजस्य बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो। किसी भी व्यक्ति/समूह द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली भाषा का प्रयोग न ही स्वयं करेगा और न ही ऑडियां/वीडियो के माध्यम से प्रसारित करेगा, इसके साथ ही कोई आपत्तिजनक कथन, सामग्री, फेसबुक/व्हाटसअप पोस्ट नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने भवन या छत पर अथवा अन्य किसी स्थान पर बिना किसी प्रयोजन के कंकड़, पत्थर, ईंट के टुकड़े, शीशे/कॉच की सामग्री, विस्फोटक सामग्री, अथवा ऐसी कोई भी वस्तु का संग्रह नहीं करेगा, जिसका कुत्सिंग प्रयोग लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है। कोई भी व्यक्ति रेल या रेल सम्पत्ति, बस अड्डों, सरकारी भवनों/कार्यालयों अथवा अन्य किसी सार्वजनिक सम्पत्ति को न तो क्षति पहुंचायेगा और न ही रेल, बस अथवा यातायात एवं संचार के अन्य साधनों को प्रभावित करेगा। कोई भी लाइसेंस धारक व्यक्ति या कम्पनी निर्धारित अवधि के बाद अथवा प्रतिबन्धित दिवसों को मदिरा की दुकान न खोलेगा और न ही कोई बिक्रय या व्यवसाय करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अथवा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वानुमति के बिना जनपद में किसी स्थान पर आम सभा नहीं करेगा तथा अनुमति सहित होने वाली सभा में किसी का निरादर नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जनसामान्य को भड़काने वाली कोई अफवाह नहीं फैलायेगा, किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार को उत्प्रेरित नहीं करेगा, सार्वजनिक भूमि पर स्वार्थवश अतिक्रमण करने का प्रयत्न नहीं करेगा तथा सार्वजनिक यातायात को अवरूद्ध करने के किसी भी प्रयास में लिप्त नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति/समूह मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी स्थल पर ध्वनि विस्तार यंत्र या साउण्ड बाक्स का प्रयोग नहीं करेगा और न ही उसको पहले से ही धार्मिक अथवा अन्य स्थलों पर इस प्रकार असुरक्षित रखेगा, जिसका प्रयोग धार्मिक या सामाजिक विद्वेष, उन्माद एवं घृणा अथवा हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्व अथवा उनका गिरोह कर सकें। कोई भी व्यक्ति/समूह ध्वनि विस्ताकर यंत्र, लाउडस्पीकर, साउण्ड बॉक्स, डी0जे0 अथवा जनता को सम्बोधित करने वाली अन्य प्रणाली का प्रयोग सक्षम मजिस्ट्रेट की बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी भी सार्वजनिक स्थल या अन्य किसी स्थान पर नहीं करेगा और ऐसे यन्त्रों की आवाज का स्तर ध्वनि प्रदूषण (रेग्यूलेशन एण्ड कंट्रोल) रूल्स-2000 में उल्लिखित निर्धारित मानक से अधिक न होगा। किसी भी पूजा-पण्डाल अथवा धार्मिक स्थल पर भड़काऊ, अश्लील गाने व डी0जे0 का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा अश्लील, अभद्र नृत्य आदि का आयोजन प्रतिबन्धित होगा। जनपद कौशाम्बी की सीमा क्षेत्र में आयोजित किसी भी परीक्षा केन्द्र के 200 मी0 की परिधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश जनपद कौशाम्बी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 01 सितम्बर, 2025 से दिनांक 30 नवम्बर, 2025 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी होगा। विशेष परिस्थितियों में इस अवधि में इन आदेशों को संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय होंगा।
[29/08, 7:03 pm] +91 98391 01290: *जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय महगाँव एवं कम्पोजिट विद्यालय रसूलाबाद का किया आकस्मिक निरीक्षण*
*कौशाम्बी* जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आज प्राथमिक विद्यालय महगाँव एवं कम्पोजिट विद्यालय रसूलाबाद का आकस्मिक निरीक्षण किया जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कार्यरत 05 शिक्षक-शिक्षिकाओं के सापेक्ष प्रधानाध्यापक निधि श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका प्रियंका देवी उपस्थित रही एवं सहायक अध्यापिका सादिया कमर सी.सी.एल. पर थी व कीर्ति सिंह सहायक अध्यापिका बी.आर.सी. प्रशिक्षण में गयी थी। सहायक अध्यापिका शशिकला का ए.आर.पी. पद चयन होने के उपरान्त बी.आर.सी. पर प्रशिक्षण दे रहीं थी। विद्यालय में नामांकित कुल 134 बच्चों के सापेक्ष 101 बच्चे उपस्थित पाये गए, जिसका 75 प्रतिशत रहा। जिलाधिकारी ने विद्यालय के छात्रों की भौतिक उपस्थिति एवं टैबलेट पर ऑनलाइन उपस्थित का अवलोकन किया,दोनों में समानता पायी गयी। उन्होंने विद्यालय के भौतिक परिवेश एवं विद्यालय के अनुशासन की तारीफ करते हुए प्रशंसा की। उन्होंने विद्यालय में स्थित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्र का भी निरीक्षण किया, जिसमें बच्चों की भौतिक एवं ऑनलाइन उपस्थिति ठीक पाए जाने पर प्रंशसा की। इसके साथ ही उन्होंने पोषण ट्रैकर की जानकारी प्राप्त की।
जिलाधिकारी के कम्पोजिट विद्यालय रसूलाबाद के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कार्यरत 14 सहायक अध्यापक, 01 शिक्षामित्र व 01 परिचारिका के सापेक्ष सभी कार्मिक उपस्थित पाये गये,जिसमें से 01 शिक्षिका व 01 शिक्षामित्र एफ.एल.एन. ट्रेनिंग के लिए बी.आर.सी. चायल में गये हुए थे। विद्यालय में कुल नामांकित 337 बच्चों के सापेक्ष 290 बच्चों उपस्थित पायें गये। विद्यालय में कक्षा-06 से 08 में प्रथम पाली में हिन्दी व द्वितीय पाली में पर्यावरण की परीक्षा संचालित हुई तथा कक्षा-03 से 05 में प्रथम पाली में नैतिक शिक्षा की परीक्षा संचालित हुई।जिलाधिकारी ने टैबलेट के माध्यम से सभी कक्षाओं की उपस्थिति का मिलान किया, जो सही पाया गया। विद्यालय में कक्षा-कक्षों के छतों के मरम्मत का कार्य एस.एम.सी. व ग्राम प्रधान द्वारा पूर्ण करा दिया गया है। विद्यालय के शिक्षण व्यवस्था सही पायी गई। यू-डायस में नवीन नामांकन का कार्य पूर्ण पाया गया तथा 290 बच्चों का अपार आई.डी. जनरेट हो चुकी है। 337 बच्चों का यू-डायस कार्य पूर्ण पाया गया।
[29/08, 7:07 pm] +91 99191 96696: *जन सहयोग से निर्मित पुलिस चौकी आमजन वा पुलिस के बीच आपसी विश्वास एवं सुरक्षा के भाव को करेगी मजबूत–एसपी*
*पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा थाना सराय अकिल अंतर्गत नव-निर्मित पुलिस चौकी बेनीराम कटरा का उद्घाटन किया गया*
*कौशांबी।* पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के कर कमलों से 29 अगस्त को थाना सराय अकिल अंतर्गत संचालित पुलिस चौकी बेनीराम कटरा के नवनिर्मित भवन का फीता काटकर एवं शिलापट अनावरण करते हुए उद्घाटन किया गया। यह चौकी जन सहयोग से निर्मित की गई है, जो स्थानीय जनता की सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस चौकी की स्थापना से न केवल कानून-व्यवस्था सुदृढ़ होगी बल्कि आसपास के क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, पुलिस-जन सहयोग और त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने एवं स्थानीय पुलिस कर्मियों को उनके कर्तव्य पालन में सुविधा सहूलियत होगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जन सहयोग से निर्मित यह पुलिस चौकी आमजन और पुलिस के बीच आपसी विश्वास एवं सुरक्षा के भाव को और मजबूत करेगी। चौकी बनने से न केवल जनता में उत्साह है बल्कि सुरक्षा की भावना भी सुदृढ़ हुई है उद्घाटन के दौरान क्षेत्राधिकारी चायल अभिषेक सिंह, थाना प्रभारी सराय अकिल प्रभारी निरीक्षक चरवा, थाना प्रभारी पिपरी, थाना प्रभारी संदीपनघाट, चौकी प्रभारी बेनीराम कटरा व अन्य पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त स्थानीय गणमान्य नागरिक एवं मीडिया कर्मी भी मौजूद रहे।
More Stories
मथुरा29अगस्त25*पानीगांव में शुरू हुआ तीन दिवसीय बायगीर मेला का आयोजन,*
लखनऊ29अगस्त25*पुलिस ने लापता पिता को बेटे से मिलाया।*(मोहनलालगंज पुलिस का सराहनीय कार्य..)*
पूर्णिया बिहार 29 अगस्त 25* पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में आज 44 मामले की सुनवाई की गई