कौशाम्बी15अप्रैल24*हत्या के आरोपी पिता पुत्र को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा*
*एक लाख दस हजार लगाया अर्थदंड*
*कौशाम्बी।* जिले में संदीपनघाट थाना अन्तर्गत ग्राम मुजाहिदपुर के पास खेत में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसे पत्थर से कुचलकर मारा गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 128/23 धारा 302/364/201/34/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था।विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।
जिससे सम्बन्धित 02 अभियुक्तों सूरज उर्फ आदर्श सूर्यवंशी पुत्र जयकिशन वा जयकिशन पुत्र स्व० भुल्लन नि०गण बाकराबाद बम्हरौली थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था मुकदमे की सुनवाई के दौरान सोमवार को न्यायालय एएसजे प्रथम द्वारा दोनो अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा 1,10,000-1,10,000 रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

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