कौशाम्बी07नवम्बर23*पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर, सूचना तत्काल कोषागार को दिया जाय*
*कौशाम्बी* वरिष्ठ कोषाधिकारी विनय कुमार प्रजापति ने अवगत कराया है कि पारिवारिक पेंशन/जीवन कालीन अवशेष के लिए पात्र परिजनों का यह दायित्व होगा कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार को दी जाय तथा यदि ससमय सूचना कोषागार को प्राप्त न होने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान जाता है तो बैंक खाते से ऐसी धनराशि का आहरण न किया जाय, अन्यथा परिस्थिति में हुए अधिक भुगतान की धनराशि की वसूली के लिए कोषागार को यह अधिकार होगा कि जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व बकायें की भॉति वसूली की कार्यवाही कर लिया जाय।

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