कौशाम्बी07अप्रैल*पॉक्सो एक्ट के तीन अभियुक्तों को 20-20 वर्ष कारावास की सजा*
*कौशाम्बी।* अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के आरोपियों के मुकदमे की अलग अलग सुनवाई करते हुए न्यायालय के जज ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है
थाना करारी अन्तर्गत 20.10.2015 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के सम्बन्ध में पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त गुलफाम पुत्र असरफ हुसैन निवासी चक हिंगुई थाना करारी को न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 20 वर्ष कारावास तथा 38 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया
इसी प्रकार थाना सराय अकिल अंतर्गत 26.12.2019 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के सम्बन्ध में मुकदमा पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त दानिश पुत्र अलताब निवासी खरका फकीराबाद थाना सराय अकिल को न्यायालय एडीजे- 07/ पॉक्सो एक्ट द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 20 वर्ष कारावास तथा 38 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया
इसी प्रकार थाना मंझनपुर अंतर्गत 04.08.2014 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के सम्बन्ध में मुकदमा पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त मोहर्रम अली उर्फ तिल्लन पुत्र मो0 सरीफ निवासी रामपुर मंडूकी थाना मंझनपुर को न्यायालय एडीजे- 07/पॉक्सो एक्ट द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 20 वर्ष कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

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