May 4, 2026

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कानपुर27जनवरी*अमरूद फलद की लाट संख्या-06/कानपुर/2022-23 की नीलामी दिनांक 18 जनवरी, 2023 एवं 24 जनवरी, 2023 को होगी।

कानपुर27जनवरी*अमरूद फलद की लाट संख्या-06/कानपुर/2022-23 की नीलामी दिनांक 18 जनवरी, 2023 एवं 24 जनवरी, 2023 को होगी।

*कानपुर नगर, दिनांक 27 जनवरी, 2023 (सू0वि0)*

कानपुर27जनवरी*अमरूद फलद की लाट संख्या-06/कानपुर/2022-23 की नीलामी दिनांक 18 जनवरी, 2023 एवं 24 जनवरी, 2023 को होगी।

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग सुश्री श्रद्धा यादव ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर की कानपुर रेंज के अन्तर्गत कटरी पृथ्वीगंज वन ब्लाक भूमि में स्थित अमरूद फलद की लाट संख्या-06/कानपुर/2022-23 की नीलामी दिनांक 18 जनवरी, 2023 एवं 24 जनवरी, 2023 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कार्यालय प्रांगण दीन दयाल नगर, कानपुर में दोपहर 12ः00 बजे प्रस्तावित थी। लाट संख्या-06/कानपुर/2022-23 की नीलामी बोली बोलने हेतु कोई भी क्रेता उपस्थित नहीं हुआ, जिस कारण लाट संख्या-06/कानपुर/2022-23 की उक्त तिथियों की नीलामी स्थगित कर दी गयी थी। लाट संख्या-06/कानपुर/2022-23 की पुनः नीलामी दिनांक 04 फरवरी, 2023 को निर्धारित की गयी है। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय व तिथि पर उपस्थित होकर लाट के क्रय हेतु बोली लगाने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें। नीलामी में वर्ष 1996-97 के बिक्री के सामान्य नियम लागू होंगे ।
उन्होंने बताया कि नीलामी में बेची जाने वाली अमरूद फलद लाट की विक्रय सूची कार्यालय अथवा इस प्रभाग के रेंज कार्यालय में सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर किसी भी दिन प्रातः 10ः00 से सांय 05ः00 बजे तक देख लें। ठेकेदारों से अनुरोध है कि बोली बोलने से पूर्व अमरूद फलद की लाटों को मौके पर जाकर अवश्य देख लें। नीलामी में पंजीकृत ठेकेदार ही बोली दे सकते है। जिन ठेकेदारों ने अपना गत वर्ष में पंजीकरण/नवीनीकरण नहीं कराया है, वे समय से पूर्व पंजीकरण/नवीनीकरण अवश्य करा लें। डिफाल्टर ठेकेदारों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। बिक्री की जाने वाली लाट का विक्रय मूल्य एवं 25 प्रतिशत जमानत तथा रू0 5000/- के ऊपर की लाट पर स्टाम्प शुल्क तथा नियमानुसार आयकर (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित) अद्यतन दरों पर बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद नियमानुसार देय होगा अथवा शासन द्वारा जो भी दरें निर्धारित की जायेगी तदनुसार स्टाम्प शुल्क व आयकर लाट क्रेता को देना होगा।
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