*कानपुर नगर, दिनांक 26 अगस्त, 2023 (सू0वि0)*
कानपुर26अगस्त23*यदि किसी बिक्री केन्द्र पर भिन्नता पायी जाती है तो ऐसी दोषी उर्वरक बिक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी/उर्वरक अधिसूचित प्राधिकारी अमर सिंह ने बताया कि विभिन्न स्रोतो से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि कतिपय उर्वरक विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता कम्पनियॉ यूरिया, डी0ए0पी0, एस0एस0पी0 एवं एन0पी0के0 उर्वरको को पी0ओ0एस0 मशीन से शीघ्र सेल/बिक्रय करने पर विभिन्न प्रकार के इन्सेन्टिव देने का प्रलोभन दे रही है, जिस कारण कतिपय खुदरा उर्वरक बिक्री केन्द्रो के द्वारा बिना वास्तविक बिक्री के ही फर्जी (फेक) पी0ओ0एस0 मशीन से सेल किया जा सकता है।
उन्होंने उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित किया है कि यदि कोई बिक्रेता वास्तविक कृषक को बिक्री न कर, केवल पी0ओ0एस0 सेल कर रहा है तो उसके बिक्री कर रहा है तो उसके विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने बताया कि जनपद के उर्वरक निरीक्षको द्वारा पी0ओ0एस0 मशीन में उपलब्ध स्टाक व उर्वरक बिक्री केन्द्र के गोदाम में उपलब्ध भौतिक स्टाक का निरन्तर सत्यापन किया जा रहा है, यदि किसी बिक्री केन्द्र पर भिन्नता पायी जाती है तो ऐसी दोषी उर्वरक बिक्रेता के विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्राविधानो के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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