*कानपुर नगर, दिनांक 21 जुलाई, 2023 (सू0/वि0)*
कानपुर21जुलाई2023*महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीडन रोकने के लिए अतिरिक्त शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है-जिला प्रोवेशन अधिकारी
जिला प्रोबेशन अधिकारी, कानपुर नगर, श्री जयदीप सिंह ने बताया कि कार्यालय स्तर पर महिलाओं का लैंगिग उत्पीडन निवारण प्रतिषेध एंव प्रतितोष अधिनियम-2013 के अन्तर्गत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीडन रोकने के लिए अतिरिक्त शिकायत समिति का गठन प्रत्येक शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों, निगमों, संस्थाओं, निकायों, उपक्रमों, शाखा परिषदों, बोर्डाे इत्यादि में कराना अनिवार्य है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद कानपुर नगर द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के निर्देश पर जहां कार्मिकों की संख्या 10 से अधिक है ऐसे सभी कार्यालयों के नियोजकों द्वारा आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि व्यथित महिला कार्यस्थल पर हुए लैंगिग उत्पीडन से सम्बन्धित शिकायत आन्तरिक परिवाद समिति में दर्ज करा सकती है। समिति का गठन उस कार्यालय स्तर पर वरिष्ठ स्तर पर नियोजित महिलाओं की अध्यक्षता में होगा। जिसमें 02 सदस्य सम्बन्धित कार्यालय से एंव 01 सदस्य गैर सरकारी संगठन नियोजक द्वारा नामित किये जाएंगें।
उन्होंने आन्तरिक परिवाद समिति का गठन के बारे में बताया कि समिति का गठन एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों मे से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी, परन्तु ज्येष्ठ महिला कर्मचारी के उपलब्ध नही होने की दशा में पीठासीन अधिकारी कार्यालय स्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटो से नाम निर्दिष्ठ किया जाएगा। सदस्यो हेतु कार्यालय कर्मचारियों मे से दो अन्यून ऐसे सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्व है, या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है, या विधिक ज्ञान है। गैर सरकारी संगठनो या संगमों मे से एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिवद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैगिक उत्पीडन से सम्बन्धित मुद्दो से सुपरिचित है। परन्तु इस प्रकार नाम निर्देशित कुल सदस्यों मे से कम से कम आधे सदस्य महिला होगीं।
उन्होंने बताया कि आन्तरिक समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक रहेगा। समिति का 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर पुनः समिति का गठन किया जाएगा, इसके अलावा ऐसे कार्यस्थल जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम हो वहां की व्यथित महिला द्वारा इस प्रकार के लैंगित उत्पीडन की शिकायत स्थानीय परिवाद समिति में दर्ज करा सकती है। वही व्यथित महिला आनलाईन पोर्टल सी बॉक्स पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। उन्होंने बताया कि जिन कार्यालयों में अभी तक आन्तरिक परिवाद समिति का गठन नही किया गया है वह अपने कार्यालय में 07 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से समिति का गठन करा ले, साथ ही कोई नियोजक अपने कार्य स्थल में नियमानुसार आंतरिक समिति का गठन न किये जाने पर सिद्वदोष ठहराया जाता है तो नियोजक पर 50 हजार रू0 तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है, यदि नियोजक दूसरी बार में सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो पहले दोषसिद्वि पर अधिरोपित दण्ड का उत्तरदायी होगा।
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