कानपुर नगर9जुलाई24*जी0एस0टी0 टैक्स गोष्ठी केन्द्रीय माल एवं सेवा कर विभाग के साथ सम्पन्न ।
कानपुर नगर से सुनील त्रिपाठी की रिपोर्ट यूपीआजतक
सरकार जीएसटी काउंसिल के माध्यम से कारोबारी एवं सेवा प्रदाता को जीएसटी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लगातार रोड मैप तैयार कर रही है। 53वीं बैठक में काफी राहते प्रदान की गई है। सरकार आदेश जारी कर प्रभावित करेगी। कारोबारी जीएसटी नियमों का पालन करें। हम उनके सहायक हैं।
आज दिनाँक 09 जुलाई, 2024 को सायं 04:00 बजे, केन्द्रीय गुड्स एवं सर्विस टैक्स व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नर श्री गौरी शंकर सिन्हा जी के मुख्य-आतिथ्य में मर्चेन्ट्स चेम्बर आफ उत्तर प्रदेश, कानपुर, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन एवं कानपुर जी0एस0टी0 सी0ए0 एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से (जी0एस0टी0 काउन्सिल की 53वीं बैठक में जीएसटी कर प्रणाली में नवीनतम संशोधनों पर) टैक्स परिचर्चा का आयोजन मर्चेंट्स चैम्बर के डॉ. गौर हरी सिंघानिया सभाकक्ष में किया गया। जिसमें । श्रीमान कमिश्नर महोदय एवं उनके (सीजीएसटी) विभागीय अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित विचार व्यक्त किये गये।
तकनीकी सत्र में केन्द्रीय जी0एस0टी0 विभाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री संदीप बाली द्वारा जी0एस0टी0 काउन्सिल की 53वीं बैठक में सरकार को की गयी संस्तुतियों की चर्चा करते हुए मुख्य रूप से यह बताया गया कि वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 तक के मामलों में ”धारा-73“ के तहत आरोपित जी0एस0टी0, ब्याज एवं अर्थदण्ड आरोपित किये गये हैं। सरकार द्वारा यह योजना प्रस्तुत की जा रही है कि यदि सम्पूर्ण आरोपित जी0एस0टी0 की धनराशि 31 मार्च, 2025 तक जमा कर दी जाएगी। तब ब्याज एवं अर्थदण्ड की धनराशि समाप्त कर दी जाएगी। इसी तर्ज में वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक जिन कारोबारियों द्वारा आई0टी0सी0 का दावा धारा 16(4) की निर्धारित समय सीमा के पश्चात यदि 30 नवम्बर, 2021 तक लिया गया है, तब उन्हें आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य कर दिया जाएगा। ”जी0एस0टी0आर0-3बी“ दाखिल करते समय यदि कारोबारी के पास कैश लेजर में धनराशि उपलब्ध है। अब उस पर ब्याज की अदायगी से निजात प्रदान की जा रही है। नया ”जी0एस0टी0आर0-01ए“ प्रस्तावित किया जा रहा है ताकि कारोबारी द्वारा जो भूल अपने ”जी0एस0टी0आर0-1“ में कर दी गयी है, उसे संगत टैक्स पीरिएड के ”जी0एस0टी0आर0-3बी“ दाखिल करने से पूर्व अपलोड करने से ”जी0एस0टी0आर0-3बी“ में लाभ मिल जाएगा। जी0एस0टी0 अधिकरण गठन की प्रक्रिया जारी है। सरकार अपील दाखिल करने की समय सीमा पूर्ण गठन के उपरान्त घोषित करेगी। अघिकरण में प्रि-डिपाॅजिट विवादित कर के बीस फीसदी तक ही जमा करना होगा। अभी प्रथम अपील में दस फीसदी एवं अधिकरण अपील में टैक्स के विवादित कर का अतिरिक्त बीस फीसदी जमा करने के नियम लागू थे। अब जी0एस0टी0 के पंजीयन आधार प्रमाणित बायो मैट्रिक प्रक्रिया से ही जारी किये जाएंगे ताकि फेक इनवायस जारी करने वाले व्यक्तियों का पंजीयन प्राप्त करने पर अंकुश लगाया जा सके।
शंका समाधन सत्र का संचालन किटबा के महामन्त्री शैलेश शर्मा द्वारा किया गया। शंका समाधान सत्र में जी0एस0टी0 विभाग के अधिकारियों द्वारा कारोबारियों, अधिवक्ताओं एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की शंकाओं का समाधान किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता किटबा के अध्यक्ष नरपत जैन द्वारा की गयी।
संचालन मर्चेन्ट्स चेम्बर जी0एस0टी0 कमेटी के चेयरमैन सन्तोष कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। गोष्ठी की विषय-वस्तु से एडवाईजर धर्मेन्द्र श्रीवास्तव ने अवगत कराया। आभार सी0एस0 छवि जैन ने व्यक्त किया। गोष्ठी में विभाग के एडीशनल कमिश्नर अमर बहादुर सिंह, प्रदीप कुमार सेंगर एवं ज्वाईन्ट कमिश्नर शशि शेखर सहित सभी असिस्टेन्ट कमिश्नर उपस्थित रहे। मुख्य रूप से एम.सी.यू.पी. के सचिव महेन्द्र नाथ मोदी, पीयूष अग्रवाल, अजय अग्रवाल, प्रखर गुप्ता आदि उपस्थित रहे।
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