July 8, 2025

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कानपुर नगर8जुलाई25*गरीब बेटियों की शादियों में अब और ज़्यादा खुशियाँ जोड़ रही सरकार*

कानपुर नगर8जुलाई25*गरीब बेटियों की शादियों में अब और ज़्यादा खुशियाँ जोड़ रही सरकार*

कानपुर नगर8जुलाई25*गरीब बेटियों की शादियों में अब और ज़्यादा खुशियाँ जोड़ रही सरकार*

*मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में होंगे 1200 से अधिक विवाह*

आज कलेक्टरेट सभागार में जिलाधिकारी श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इस वर्ष योजना के अंतर्गत कम से कम 1200 जोड़ों का विवाह गरिमापूर्ण और उत्सव सरीखे वातावरण में सम्पन्न कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि उन परिवारों के सपनों को पूरा करने का माध्यम है जो अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं।

यह योजना प्रदेश सरकार की संवेदनशील सोच का परिणाम है, जिसमें निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक कराए जाने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर शुरू हुई इस योजना में अब प्रत्येक जोड़े को एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

इसमें से 60 हजार रुपये सीधे कन्या के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे, 25 हजार रुपये मूल्य के गृहस्थी के सामान और उपहार दिए जाएंगे तथा 15 हजार रुपये विवाह आयोजन के व्यय हेतु खर्च किए जाएंगे।

*बेटियों को मिलेंगे ये उपहार*

सरकार की ओर से मिलने वाले उपहारों में चांदी की पायल और बिछिया, गद्दा/मैट्रेस, पाँच साड़ियाँ, पेंट-शर्ट का कपड़ा, ट्रॉली बैग, डिनर सेट, कुकर, सीलिंग फैन, कंबल और दीवार घड़ी जैसी उपयोगी वस्तुएँ शामिल हैं। कार्यक्रम स्थल पर वर-वधु पक्ष के लिए ड्रायफ्रूट से सजी टोकरी दी जाएगी तथा दोनों पक्षों के 10-10 सदस्यों के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था होगी। जहाँ 100 से अधिक जोड़ों का विवाह एक साथ होगा, वहाँ जर्मन हैंगर की व्यवस्था भी की जाएगी।

*कौन उठा सकता है योजना का लाभ*

योजना का लाभ उन्हीं बेटियों को मिलेगा जिनके अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, आर्थिक रूप से कमजोर हों और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो। वधु की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। उम्र की पुष्टि स्कूल के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार से की जा सकती है।

इस योजना में केवल अविवाहित नहीं, बल्कि विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियों का भी विवाह कराया जा सकता है जिससे कोई भी बेटी सिर्फ इसीलिए न रह जाए क्योंकि घर की हालत उसे शादी का सपना पूरा करने से रोक रही थी।

*ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन*

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र आवेदक cmsvy.upsdc.gov.in पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा अपना आवेदन जन सुविधा केंद्रों, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे निजी इंटरनेट केंद्रों से भी किया जा सकता है। आवेदक विस्तृत जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

बैठक में सीडीओ दीक्षा जैन, जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।

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