November 22, 2024

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कानपुर नगर28जुलाई24*यूनियन बजट में प्रत्यक्ष कर में प्रस्तावित संशोधनों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण हेतु सत्र का आयोजन किया गया।

कानपुर नगर28जुलाई24*यूनियन बजट में प्रत्यक्ष कर में प्रस्तावित संशोधनों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण हेतु सत्र का आयोजन किया गया।

कानपुर नगर28जुलाई24*यूनियन बजट में प्रत्यक्ष कर में प्रस्तावित संशोधनों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण हेतु सत्र का आयोजन किया गया।

28 जुलाई 2024, मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन एवं कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में यूनियन बजट में प्रत्यक्ष कर में प्रस्तावित संशोधनों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण हेतु सत्र का आयोजन किया गया।
सीए मनोज फडनीस, सत्र के मुख्य वक्ता एवं पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए सुधींद्र जैन, सलाहकार, फिस्कल कमिटी, एमसीयूपी, सीए अक्षय गुप्ता, सलाहकार, कॉर्पोरेट अफेयर्स कमिटी, एमसीयूपी, सीए अवधेश मिश्रा, अध्यक्ष, केसीएएस, सीए राहुल चंद्रा, सचिव, केसीएएस, किटबा, एडवोकेट नरपत जैन, अध्यक्ष, किटबा,सीए शैलेश शर्मा, सचिव द्वारा दीपक जलाया गया।
सीए मुकुल टंडन, सीए मनीष श्रीवास्तव, सीए अजय अग्रवाल द्वारा सत्र के मुख्य वक्ता सीए मनोज फडनीस का माल्यार्पण किया गया।
सत्र के संचालन एवं स्वागत भाषण सीए राजीव मेहरोत्रा द्वारा किया गया।
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीए अक्षय गुप्ता ने मैक्रो इकोनॉमिक तथा सीए सुधींद्र जैन ने प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर अपना विचार रखे।
मुख्य वक्ता का परिचय सीए अवधेश मिश्रा द्वारा दिया गया।
सीए मनोज फडनीस ने कर दरों में परिवर्तन, चैरिटेबल ट्रस्ट में संशोधन, पूंजीगत लाभ में परिवर्तन, टीडीएस/टीसीएस में परिवर्तन, तलाशी और जब्ती में परिवर्तन, असेसमेंट एवं री-असेसमेंट में परिवर्तन, एंजल टैक्स की समाप्ति, धारा 47 में संशोधन (व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा दिया गया उपहार), शेयरों की बायबैक पर कराधान, गृह संपत्ति और पीजीबीपी से आय में परिवर्तन जैसे विषयों पर बताया । उन्होंने बताया टैक्स स्लैब को 15 लाख रुपये तक बढ़ाया गया, लेकिन 7.5 लाख रुपये तक की आय पर धारा 87ए के तहत लाभ कम किये गए है । एम्प्लायर द्वारा एनपीएस में योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया गया। सभी असेस्ट्स के लिए लम्बी अवधि के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दर को 12.5% तथा धारा 112 ए के तहत मूल छूट सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये की गई। किसी भी रूप में प्राप्त की गई प्रोफेशनल इनकम 194C (2%) के अधीन न होकर 194(J) के अनुसार 10% टीडीएस के अधीन होगी। आभूषण, घड़ियां, कार जैसी लक्ज़री आइटम्स की 10 लाख रुपये से अधिक की खरीद पर 1% से टीसीएस लगेगा।
किटबा के अध्यक्ष एडवोकेट नरपत जैन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।
मुकुल टंडन, पूर्व अध्यक्ष, एमसीयूपी, सीए शैलेश शर्मा, KITBA, सीए राहुल चंद्रा, KCAS, द्वारा मुख्य वक्ता को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।
इस अवसर पर चैंबर के सदस्य संतोष कुमार गुप्ता, सीए मनु अग्रवाल, सीए स्वर्ण सिंह, सीए शोभित गुप्ता, सीए छवि जैन, सीए अतुल मेहरोत्रा , सचिव श्री महेंद्र नाथ मोदी आदि उपस्थित थे।

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