कानपुर नगर26अगस्त23*भारत सरकार द्वारा पी0एम0 विश्वकर्मा योजना 17 सितम्बर, 2023 से सम्पूर्ण देश में लागू की जा रही है।
उपायुक्त उद्योग/सदस्य संयोजक जिला क्रियान्वयन समिति पी0एम0 विश्वकर्मा कानपुर नगर सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पी0एम0 विश्वकर्मा योजना 17 सितम्बर, 2023 से सम्पूर्ण देश में लागू की जा रही है। इस योजना का नोडल विभाग एम0एस0एम0ई0 है। यह योजना पाँच वर्षों के लिये (2027-28) लागू की जा रही है। यह योजना परम्परागत हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में विशिष्ट पहचान दिलाते हुए उनकी कौशल वृद्धि (Skill Development) उन्नतशील टूल्स, कोलेट्रल फी लोन, डिजिटल भुगतान एवं ब्राण्डिंग सपोर्ट करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। योजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण निम्न है-
1. योजना के अंतर्गत 18 ट्रेडों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया बुनकर, दर्जी, नाव निमार्ता, अस्त्रकार, हथौड़ा और टूलकिट निमार्ता, मरम्मत करने वाला, मूर्तिकार, टोकरी, चटाई, झाडू एवं कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौने बनाने वाला, मछली का जाल बुनने वाला इत्यादि शामिल हैं।
2. योजना में न्यूनतम आयु की पात्रता 18 वर्ष है। 3. लाभार्थी को स्वतः अथवा जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) के माध्यम से अपने को किसी एक ट्रेड में पंजीकृत कराना है।
4. संबंधित ट्रेड में लाभार्थी को 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा, जिसके उपरान्त लाभार्थी को रू0 15000.00 का e-RUPI / e-vouchers दिया जायेगा। जिससे लाभार्थी
अपने ट्रेड से संबंधित टूलकिट को खरीद सकेगा।
5. टूलकिट प्राप्त कर रोजगार प्रारम्भ करने वाले लाभार्थी को इच्छुक होने पर रू0 1.00 लाख का ऋण 5 प्रतिशत के सामान्य ब्याज पर बगैर किसी गारण्टी के उपलब्ध कराया जायेगा ।
6. उपरोक्त फेस-1 में लिये गये ऋण को चुका देने पर लाभार्थी को Advance Skill Training हेतु 15 दिन का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा और पुनः इच्छुक होने पर रू0 2.00 लाख का ऋण 5 प्रतिशत सामान्य ब्याज पर बगैर किसी गारण्टी के उपलब्ध कराया जायेगा।
योजना के पात्र अभ्यर्थी/इच्छुक लाभार्थी अपना पंजीकरण ऑनलाइन के माध्यम सेवा केन्द्रों के कर सकते है। पंजीकरण करने की वेब द्वारा साइट- pmvishkarma.gov.in पर आवेदन कर सकते है। आवेदन ऑनलाइन किये जाने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2023 निर्धारित की गई है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों का पंजीकरण पंचायती राज्य विभाग/नगर विकास विभाग/समाज कल्याण विकास विभाग/कौशल विकास विभाग/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा जनपद के विकास खण्डों तहसीलों एवं ग्राम सचिव एवं अन्य विभागों की सहायता से अभ्यर्थियों का सत्यापन कराते हुए त्रिस्तीय जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा ।
अतः अनुरोध है कि आप द्वारा योजना का समुचित प्रचार एवं प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से, व्हाट्सअप ग्रुप, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से किया जाये, जिससे जनपद का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त का जा सके।
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