कानपुर ब्रेकिंग……
कानपुर नगर24सितम्बर25*दरोगा पति ज्ञानेंद्र को एडीजे –4 शुचि श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।*
*कानपुर नगर के काकादेव थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला की पति द्वारा हत्या करने वाले दरोगा पति ज्ञानेंद्र को एडीजे –4 शुचि श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।*
*वहीं अन्य दारोग़ा के साथियों को सबूतों के अभाव में पांच आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया।*
2015 में दरोगा ने पत्नी का सिर काट कर धड़ को कौशांबी के महेवा घाट स्थित पुल के पास फेंका था। जेवर, घड़ी व टैटू से परिजनों ने मृतका की पहचान की थी
पीड़ित परिजनों को 10 साल बाद न्याय मिला।
कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र के नवीन नगर निवासी विनीता सचान ने बताया कि उनकी बेटी ईशा की शादी कानपुर देहात के मूसानगर थानाध्यक्ष रहे मूलरूप से चित्रकूट, मऊ थाना गांव छिवलाहा निवासी ज्ञानेंद्र सिंह के साथ 10 मार्च 2013 को हुई थी।
दोनों की एक बेटी शनाया भी है। शादी के कुछ समय बाद ईशा को जानकारी मिली कि ज्ञानेंद्र की पहले भी शादी हो चुकी है,
उसने पहली शादी छिपाकर उससे शादी की। जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया था।
एसएसपी के आदेश पर 19 मई को ज्ञानेंद्र के खिलाफ काकादेव थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ।
22 मई को काकादेव पुलिस को कौशांबी के महेवा घाट में एक सिरकटी लाश मिलने की जानकारी हुई थी
*उक्त प्रकरण में एडीजीसी प्रदीप बाजपेई ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। अभियोजन की ओर से 11 कोर्ट पेश किए गए थे। कोर्ट ने ज्ञानेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने पांच आरोपियों को बरी कर दिया।*

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