May 12, 2024

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कानपुर नगर22दिसम्बर23*लागू हुई धारा 144,पुलिस आयुक्त ने जारी किया निर्देश*

कानपुर नगर22दिसम्बर23*लागू हुई धारा 144,पुलिस आयुक्त ने जारी किया निर्देश*

कानपुर नगर22दिसम्बर23*लागू हुई धारा 144,पुलिस आयुक्त ने जारी किया निर्देश*

 

कानपुर नगर के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था आनन्द प्रकाश तिवारी ने बताया कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीमाओं में कानून के बेहतर अनुपालन कराए जाने हेतु एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट की भौगोलिक सीमा के भीतर तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने का एक-पक्षीय आदेश पारित किया जाता है, तब जबकि वर्तमान परिस्थिति में संवेदनशीलता की अभिवृद्धि तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के गंभीर विषय के दृष्टिगत सुनवाई हेतु समय का अभाव है।
उपरोक्त के दृष्टिगत कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कानून के सम्यक अनुपालन एवं सामाजिक शांति तथा सामाजिक सुव्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत, सार्वजनिक एवं निजी लोक संपत्ति के सुरक्षार्थ व जन सामान्य के हित में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए जाते हैं-
1. कोई भी व्यक्ति अथवा समूह किसी भी सामाजिक माध्यम से अथवा किसी भी सामाजिक माध्यम/सोशल मीडिया के प्लेटफार्म अथवा ग्रुप में किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक अथवा उत्तेजक अथवा संवेदनशील पोस्ट/लेख/छायाचित्र आदि ना तो स्वयं डालेगा और ना ही उसे फॉरवर्ड करेगा या आगे बढ़ाएगा।
2. कोई भी व्यक्ति अथवा समूह पुलिस आयुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना न तो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम / धार्मिक आयोजन/राजनैतिक कार्यक्रम/सामाजिक कार्यक्रम/किसी भी प्रकार की शोभायात्रा/जुलूस/प्रदर्शन/सभा-सार्वजनिक सभा आदि करेगा अथवा निकालेगा और ना ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा या उसमें सम्मिलित होगा।
3. *अस्त्र-शस्त्रः-* कोई भी व्यक्ति कानपुर कमिश्नरेट की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अन्धे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे- तलवार, वरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ घातक हथियार आदि लेकर नही चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी। अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।
4. *धार्मिक बैनर पोस्टरः-* कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नही लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।
5. *उत्तेजनात्मक भाषण/अफवाहः-* कानपुर कमिश्नरेट सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलायी जाएंगी।
6. *हिंसात्मक सामग्रीः-* कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।
7. *मुद्रण/प्रकाशनः-* कानपुर कमिश्नरेट क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो, नहीं करेगा।
8. *ड्यूटीरत कर्मचारी से दुर्वव्यवहारः-* कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण/नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग/सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी।
9. *सार्वजनिक सम्पत्ति से छेड़छाडः-* कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर लगे ड्रोन कैमरा, बैरियर, सीसीटीवी कैमरा, पी०ए० सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

10. *साइबर कैफे का प्रयोगः-* कमिश्नरेट कानपुर क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक/प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके, संचालित नहीं किया जायेगा। साइबर कैफे इक्विटी सर्वर लागू हो, को मेन सर्वर में कम से कम 06 माह तक सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था के बगैर साइबर कैफे संचालित नहीं कर सकेंगे। सभी साइबर कैफे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कैफे से परीक्षा को किसी भी रूप में प्रभावित किये जाने का कोई कार्य न हो, ऐसा आपको इस आदेश से प्रतबन्धित किया जाता है लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रः- किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/ जुलूसों/अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा रात्रि 22ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा मा० सर्वाेच्च न्यायालय के ध्वनि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा चूंकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है तथा समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है, फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या चारों जोन के पुलिस उप-आयुक्त कानपुर के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे यह आदेश से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दि0 31 जनवरी, 2024 तक लागू रहेगा, इसके समय में अभिवृद्धि आदि का निर्णय परिस्थिति के सापेक्ष तत्समय लिया जायेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है इस आदेश का प्रचार कानपुर नगर के सभी पुलिस उप-आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, कानपुर नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया

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