November 19, 2025

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कानपुर नगर19अगस्त25*अवैध खनन व परिवहन पर सख्ती, माइनमित्रा पोर्टल से मिलेगी निजी उपयोग हेतु मिट्टी खनन की सुविधा : डीएम*

कानपुर नगर19अगस्त25*अवैध खनन व परिवहन पर सख्ती, माइनमित्रा पोर्टल से मिलेगी निजी उपयोग हेतु मिट्टी खनन की सुविधा : डीएम*

कानपुर नगर19अगस्त25*अवैध खनन व परिवहन पर सख्ती, माइनमित्रा पोर्टल से मिलेगी निजी उपयोग हेतु मिट्टी खनन की सुविधा : डीएम*

कानपुर नगर*जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश दिए गए।

डीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निजी उपयोग के लिए मिट्टी की खुदाई की पूरी सहूलियत उपलब्ध कराई है। अब किसी को भटकने की जरूरत नहीं, बल्कि किसान घर बैठे मोबाइल से माइनमित्रा पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। निजी भूमि से निजी उपयोग हेतु अधिकतम 100 घन मीटर तक मिट्टी की खुदाई बिना शुल्क की जा सकती है, लेकिन इसके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण प्रमाणपत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप में मान्य होगा, जिसकी वैधता 15 दिन होगी।

उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए किसान को पोर्टल www.upminemitra.in पर जाकर नाम, पता, मोबाइल नंबर, खतौनी, गाटा संख्या, खनन का प्रयोजन और क्षेत्रीय विवरण भरना होगा। आवेदन सबमिट करते ही पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है और केवल निजी उपयोग के लिए मान्य होगी।

खनन अधिकारी ने बताया कि झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पनकी स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निकट एक चेक गेट और कमांड सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इससे उपखनिज परिवहन करने वाले वाहनों की निगरानी होगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यह व्यवस्था हर हाल में 30 सितंबर तक क्रियाशील हो जाए।

बैठक में यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हुई है। अब तक छह जेसीबी और सात वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 17.75 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इसी तरह 204 वाहनों से 82.12 लाख रुपये और ऑनलाइन एम-चेक के जरिए 24 वाहनों से 10.50 लाख रुपये की वसूली हुई है। जिलाधिकारी ने प्रवर्तन कार्यों में और तेजी लाने और ओवरलोडिंग को हर हाल में रोकने के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि खनिज परिवहन में लगे वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और आरएफआईडी युक्त माइन टैग का होना अनिवार्य है। बिना माइन टैग वाले वाहनों का खनन पट्टा क्षेत्र अथवा भंडारण स्थल पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. विवेक चतुर्वेदी, एसडीएम सदर/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह, एसडीएम नर्वल विवेक मिश्रा, एसडीएम बिल्हौर संजीव दीक्षित, एसडीएम घाटमपुर अबिचल प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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