January 16, 2025

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

कानपुर नगर15जनवरी25*डीएम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सम्बन्ध में बैठक की गई।

कानपुर नगर15जनवरी25*डीएम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सम्बन्ध में बैठक की गई।

जिलाधिकारी अपडेट 15 जनवरी 2025 कानपुर नगर।

कानपुर नगर15जनवरी25*डीएम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सम्बन्ध में बैठक की गई।

कानपुर नगर से नूर आलम की खास रिपोर्ट यूपीआजतक

जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं धारा 5 और 7 के प्रवर्तन दल के सदस्यों के साथ सरसैया घाटनवीन सभागार में बैठक आहूत की गई। बैठक में अधिनियम का अनुपालन कराए जाने एवं समस्त कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में धारा 4 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन पूर्णत प्रतिबंधित है का उल्लंघन करने पर ₹200 तक की आर्थिक दंड की कार्रवाई किए जाने एवं नगर निगम द्वारा वेंडर लाइसेंसिंग की प्रक्रिया का प्रारंभ किए जाने आदि विषयों पर समीक्षा की गई |
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियो को निम्न निर्देश दिए गए :-
1 – जनपद में धारा 6 के अंतर्गत किसी भी विद्यालय के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री न किए जाने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए ।
2 – सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि समस्त विद्यालयों में कोटपा की धारा 4 एवं 6 का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने एवं समय-समय पर विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए
3 – अपर पुलिस उपायुक्त अपराध पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर को निर्देशित किया गया कि विशेष अभियान चला कर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन आयात, निर्यात, खरीद , बिक्री करने वालो पर अभियान चलाकर कार्यवाही कराना सुनिश्चितकिया जाए ।
4 – उक्त इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन आयात, निर्यात, खरीद , बिक्री वाले को धारा 4 के प्रथम उलंघन पर 1 वर्ष की जेल या एक लाख रूपए का जुर्माना तथा दूसरे उलंघन पर 3 वर्ष की जेल या पांच लाख रूपये का जुर्माना है। धारा 5 का उलंघन होने पर 6 माह की जेल या 50000 रुपए जुर्माना किए जाने का प्रवधान है ।
5 – अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा की जनपद के प्रत्येक ब्लॉक के एक-एक गांव का चयनित कर तंबाकू मुक्त गांव घोषित किए जाने का अभियान चलाया जाए।
6 – नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम को निर्देशित किया गया कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वेंडर लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
7 – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावकों को तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के विषय में उन्हें जागरूक किया जाए ।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरि डॉक्टर हरिदत्त नेमी, अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ राजेश कुमार, लेबर कमिश्नर कार्यालय से जय प्रताप , सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक प्रशांत कुमार द्विवेदी नोडल अधिकारी डॉ एस०पी० यादव, खाद्य विभाग से धर्मेंद्र द्विवेदी, आदि उपस्थित रहे।

About The Author

Copyright © All rights reserved. | Newsever by AF themes.