August 2, 2025

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कानपुर नगर06नवम्बर23*राजस्थान राज्य में होने वाले चुनाव के सम्बंध में।

कानपुर नगर06नवम्बर23*राजस्थान राज्य में होने वाले चुनाव के सम्बंध में।

कानपुर नगर06नवम्बर23*राजस्थान राज्य में होने वाले चुनाव के सम्बंध में।

 

जिलाधिकारी विशाख जी० ने बताया कि छत्तीसगढ एवं राजस्थान राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के सम्बन्ध में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-801/सी० ई०ओ०-2-3/2-2022, दिनांक 12.10.2023 एवं पत्र संख्या- 802/सी०ई०ओ०-2-3/2-2022 दिनांक 12.10.2023 के क्रम में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र संख्या-2645/36-3-2023-02 (सा०)/14 टी०सी० लखनऊ 20 अक्टूबर, 2023, जो समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है, में यह उल्लेख है कि छत्तीसगढ राज्य में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस दिनांक 07 नवम्बर, 2023 (मंगलवार) एवं दिनांक 17 नवम्बर, 2023 (शुक्रवार) को तथा राजस्थान राज्य में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस 25 नवम्बर, 2023 (शनिवार) को निर्धारित किया गया है, साथ ही यह भी उल्लेख है कि छत्तीसगढ एवं राजस्थान में बहुत से मतदाता, उत्तर प्रदेश राज्य में निजी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपकरण या कारोबार/व्यवसाय में कामगारों के रूप में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत प्रत्येक कामगारों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के अन्तर्गत सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किया जाना है।
उन्होंने बताया कि उपर्युक्त के संबंध में जनपद कानपुर नगर में स्थित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपकरण या कारोबार/व्यवसाय के स्वामियों से अपेक्षा है कि वह छत्तीसगढ राज्य में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस दिनांक 07 नवम्बर, 2023 (मंगलवार) एवं दिनांक 17 नवम्बर, 2023 (शुक्रवार) को तथा राजस्थान राज्य में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस 25 नवम्बर, 2023 (शनिवार) को छत्तीसगढ़/राजस्थान के मतदाता जो उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिठानों/दुकानों, औद्योगिक उपकरण या कारोबार/व्यवसाय में कामगार के रूप में नियोजित हैं, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक सवैतनिक अवकाश देंगे एवं अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उक्त कामगारों से काम नहीं लिया जायेगा, से संबंधित शासनादेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
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