जिलाधिकारी अपडेट 6 अप्रैल 2023 कानपुरनगर।
कानपुर नगर 6 अप्रैल* अग्निकांड प्रभावित व्यापारियों को पुनर्स्थापित करने एवं पुनः व्यापार शुरू करने के संबंध में बैठक।
कोपरगंज स्थित कपड़ा बाजार में हुएअग्निकांड से प्रभावित व्यापारियों कोपुनर्स्थापित करने के लिए एवं उन्हें पुन: व्यापार प्रारम्भ करने हेतु संसाधन कीउपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्नबैंको के प्रतिनिधयो व विभिन्न औधोगिक संगठनों के साथबैठक सम्पन्न हुई | बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्ननिर्देश दिए गए |
◆ कोपरगंज स्थित अग्निकाण्ड के पीड़ितों को समस्त प्रकार कोउद्योग प्रोत्साहन एवं क्रेडिट स्पोर्ट जुडी हुए समस्त प्रकार की सरकारी योजनाओं सेलाभान्वित किया जाएगा।
◆अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व एवंउपयुक्त उद्योग व्यापारी संगठनों के माध्यम से समस्त पीड़ित परिवारों के उद्योग के प्रकार केअनुसार डीपीआर तैयार कराकर तथा उन्हें उनकीआवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों से ऋण उपलब्ध करानेवाली योजनाओं से आच्छादित कराने की अतिशीघ्र कार्यवाहीकरना सुनिश्चित करें ।
◆ उपायुक्त उद्योग इस वर्ष के ओडीओपी योजना के लक्ष्य में अग्निकांड से पीड़ित व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर नया व्यवसाए प्रारम्भ करने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चितकरें |
◆ उपायुक्त उद्योग अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यवसायियों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनसिचित कराने के लिए बैंको केसाथ समन्वय स्थवित ऋण कैंप का आयोजन सुनिश्चित किया जाए ताकि जिसके माध्यम से आसानी से ऋण उपलब्ध सुनिश्चित किया जा सके |
◆ परियोजना निदेशक डूडा द्वारा अपनेविभाग से विभिन्न लाभकारी योजनाओं मुख्यत: स्वरोजगार योजना , एवं स्वनिधि योजना सेपीड़ित व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करे ।
◆ समस्त इन्श्योरेंस कम्पनी अपने डाटाबेस से यह परीक्षण कर ले कि बांस मण्डी क्षेत्र में हुए अग्निकांड से प्रभावितकितने ऐसे व्यापारी है, जिनका इन्श्योरेंस क्लेम उनके पासप्राप्त है एवं जो इन्श्योरेंस से आच्छादित होने के बाद भी अभी तक क्लेम प्रस्तुतनही किया गया है, उनसे सम्पर्क कर उनका क्लेम फार्मभरवाना सुनिश्चित किया जाए।
◆ इन्श्योरेंस कलेम के दौरान पीड़ितदुकानदारों को अनावश्यक परेशान न किया जाए इसके लिए इन्श्योरेंस क्लेम हेतु वांछितअभिलेखों को संयुक्त आयुक्त,एसजीएसटी, एलडीएम एवं दो इन्श्योरेंस कम्पनी केप्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वप्रथम निर्धारित किया जाए ताकि अनावश्यक अभिलेखोंकी मांग कम्पनियों द्वारा न किया जाए एवं इससे अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों कोपरेशानी का सामना न करना पड़े।

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