November 16, 2025

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कानपुर नगर 12/11/2025*अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को माह नवम्बर, 2025 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 8 से 25 नवम्बर तक*

कानपुर नगर 12/11/2025*अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को माह नवम्बर, 2025 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 8 से 25 नवम्बर तक*

कानपुर नगर 12/11/2025*अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को माह नवम्बर, 2025 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 8 से 25 नवम्बर तक*

 

*कानपुर नगर, दिनांक 12 नवम्बर, 2025*जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद कानपुर नगर के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के अन्त्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि खाद्यायुक्त के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2025 के सापेक्ष खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 8 नवम्बर से 25 नवम्बर, 2025 तक किया जाएगा।

अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड पर 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किलोग्राम) निःशुल्क वितरित किया जाएगा। पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट को 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल (कुल 5 किलोग्राम) निःशुल्क प्राप्त होगा।

खाद्यान्न वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उचित दर विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई होगी, उन्हें 25 नवम्बर, 2025 को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से निःशुल्क वितरण की सुविधा दी जाएगी।

ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य के रूप में अंकित रहेगा। वितरण कार्य का समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है, ताकि सभी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध वितरण सुनिश्चित हो सके।

विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि केवल निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न का ही उठान एवं वितरण किया जाए तथा किसी भी दशा में खाद्यान्न का डाइवर्जन या कालाबाजारी न होने पाए।

यदि किसी कार्डधारक को निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई कठिनाई या समस्या होती है, तो वह अपनी शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी, संबंधित उपजिलाधिकारी अथवा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से कर सकता है।
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