कानपुर नगर 1/12/25*कानपुर में 2 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक धारा 163 बीएनएसएस (144 CRPC) लागू*
आगामी परीक्षाओं, त्योहारों और शहर में वर्तमान संवेदनशील परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा पूरे जनपद में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत एक महीने का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया गया है। यह आदेश 2 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार बिना अनुमति किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना, रैली, सभा, नारेबाज़ी और भड़काऊ भाषण देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, चाकू, तलवार, लाठी–डंडा या किसी भी तरह का खतरनाक औजार लेकर चलना वर्जित होगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाली पोस्ट, भड़काऊ वीडियो या संदेश शेयर करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल केवल प्रशासनिक अनुमति से ही किया जा सकेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा। हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य होगा।
आगामी परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर तक अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश व 200 मीटर के दायरे में ध्वनि यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक एवं निजी भवनों की छतों पर पत्थर, बोतल, ईंट, ज्वलनशील पदार्थ या हिंसा में उपयोग होने वाली किसी भी वस्तु का संग्रह भी पूरी तरह वर्जित रहेगा।
जनपद में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की कड़ी चेकिंग होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 223 बीएनएसएस 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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