कानपुर देहात27जुलाई2024*चुनाव ड्यूटी अंतर्गत घटना घटित होने पर अनुग्रह राशि दिए जाने के सम्बंध में।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों की निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गम्भीर रूप से घायल होने के परिणाम स्वरूप स्थायी विकलांगता की दशा में अनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।*
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन/ उप निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन कार्य में लगाये गये मतदान कार्मिकों/सुरक्षा बलों आदि के मृत होने अथवा घायल होने सम्बन्धी सूचना तत्काल कार्यालय को
प्रेषित कराने के साथ ही सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समस्त अभिलेखों (मृत कार्मिक का जिला निर्वाचन अधिकारी / पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति सहित निर्गत चुनाव ड्यूटी का प्रमाण पत्र/चुनाव ड्यूटी आदेश की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) और / अथवा इन्क्वेस्ट पंचनामा (यदि दायर/किया गया हो) की एक प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि कराई गई हो) एवं मृत कार्मिक के आश्रित का नाम जिसे अनुग्रह धनराशि दी जानी है तथा आश्रित के परिवार रजिस्टर की प्रति, यदि मृत कार्मिक के आश्रित द्वारा अनुग्रह राशि दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया हो तो उसकी एक छायाप्रति) एवं धनराशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।
इस संबंध में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि जनपद में यदि कोई प्रकरण जो संज्ञान में आया हो और उस पर अभी तक कोई कार्यवाही न की गई हो तो उस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव दिनांक 31.07.2024 तक मुख्य निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने और यदि किसी प्रकरण में कार्यालय द्वारा मृतक के वैध आश्रित का नाम, उनसे सम्बन्धित अभिलेख, पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति सहित निर्गत चुनाव ड्यूटी का प्रमाण पत्र, धनराशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति आदि उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है तो उसे तत्काल कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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