July 18, 2025

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

कानपुर देहात18जुलाई25*यूपीआजतक न्यूज चैनल में कानपुर देहात की कुछ खास खबरें

कानपुर देहात18जुलाई25*यूपीआजतक न्यूज चैनल में कानपुर देहात की कुछ खास खबरें

कानपुर देहात18जुलाई25*यूपीआजतक न्यूज चैनल में कानपुर देहात की कुछ खास खबरें

[18/07, 8:44 pm] Punit Rania Knp Dehat: *कानपुर देहात 18 जुलाई 2025*

जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि समस्त जैव उत्प्रेरक (ठपवेजपउनसंदजद्ध विनिर्माता कम्पनी, थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि ऐसे जैव उत्प्रेरक (ठपवेजपउनसंदजद्ध के विनिर्माताओं अथवा आयातकों को जिसमें कोई भी मानक निर्दिष्ट नहीं है, ऐसे जैव उत्प्रेरक को विक्रय, विक्रय के लिये प्रस्ताव भण्डार या प्रदर्शन हेतु दिनांक 16.06.2025 की समय सीमा निर्धारित की गयी थी।
जैव उत्प्रेरक (ठपवेजपउनसंदजद्ध को उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 की अनुसूचि 6 में मानक निर्दिष्ट के साथ अंकित किया गया है। उक्त जैव उत्प्रेरक (Biostimulant) के विक्रय के लिये प्रस्ताव भण्डार या प्रदर्शन हेतु उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र सक्षम अधिसूचित प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं
उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से आप समस्त को निर्देशित किया जाता है ंकि पूर्व में निर्गत जी0-2 एवं जी0-3 वैध प्रपत्र नहीं हैं, इसकी विक्री प्रतिबन्धित है, जिस उर्वरक विक्रेता द्वारा जैव उत्प्रेरक (Biostimulant) लिया गया है, उसे उसी कम्पनी को वापस कर दिया जाये। भविष्य में उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 में वर्णित जैव उत्प्रेरक (Biostimulant) विक्रय किये जाने हेतु उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र ए-2 ही मान्य अभिलेख/प्रपत्र होगा।
अतः आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि जैव उत्प्रेरक ( Biostimulant) किसी थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठान पर पाया जाता है तो उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
[18/07, 8:45 pm] Punit Rania Knp Dehat: *कानपुर देहात दिनांक: 18 जुलाई, 2025*

*सभी प्राइवेट खेल कोचिंग / एकेडमी / जिम / स्वीमिंग पूल का अनिवार्य रूप से खेल साथी पोर्टल पर कराएं पंजीकरण।*

खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश से जारी पत्र के आधार पर जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशों के क्रम में जिला क्रीड़ा अधिकारी नीलम सिद्धीकी ने अवगत कराया है कि जनपद कानपुर देहात में संचालित सभी प्राइवेट खेल कोचिंग / एकेडमी / जिम / स्वीमिंग पूल का अनिवार्य रूप से खेल साथी पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।उन्होनें बताया कि खेल निदेशालय, लखनऊ के निर्देशानुसार, जनपद में संचालित सभी निजी खेल प्रशिक्षण संस्थानों का पंजीकरण खेल साथी पोर्टल (registration) पर कराया जाना अनिवार्य है। इस हेतु संबंधित संस्थान की जानकारी एवं पूर्ण विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संस्था पंजीकरण नहीं कराती है, तो उसे संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्यथा स्थिति में संबंधित संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए संचालन पर रोक लगा दी जाएगी।

Taza Khabar

Copyright © All rights reserved. | Newsever by AF themes.