औरैया22मई*ट्रैक्टर-कार वाले 30 जून तक सरेंडर करें राशन कार्ड*
*अनुचित लाभ उठा रहे अपात्र राशन कार्ड धारकों से जिलाधिकारी की अपील*
*औरैया।* शासन के कड़े रुख के बाद जनपद में अपात्र राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्राप्तकर लाभ उठाने वाले राशन कार्ड धारक स्वेच्छा से प्रत्येक दशा में 30 जून तक राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए जिलाधिकारी ने अपील की है। सत्यापन के समय वसूली किए जाने की चेतावनी दी है। वैधानिक कार्रवाई किए जाने के लिए अपात्र राशन कार्ड धारक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के चयन के लिए अब पात्रता की शर्तें तय की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन , ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर , एसी , 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर , ऐसे परिवार जिनके सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्यों के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक जमीन हो , ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो या ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो उन्हें अपात्र की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्यों के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया में व्यवसायिक स्थान 100 वर्ग मीटर से अधिक या स्व अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वयं निर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट , ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 3 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो , तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अपात्र नहीं होंगे। जिला अधिकारी ने कहा कि किसी श्रेणी में आने वाले ऐसे राशन कार्ड धारक उपभोक्ता अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से प्रत्येक दशा में 30 जून तक जिला पूर्ति कार्यालय अथवा तहसील आपूर्ति कार्यालय में सरेंडर कर दें , अन्यथा निरस्त करा दें। अन्यथा सत्यापन के दौरान साक्ष्यों तथ्यों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के गेहूं प्रति किलो 29 रूपया 64 पैसे के हिसाब से वसूली होगी। कहा की जरूरी वैधानिक कार्यवाही भी होगी। अपात्र राशन कार्ड धारक इसके लिए स्वयं उत्तरदाई होगा। अपात्र राशन कार्ड धारक समयावधि के अंदर राशन कार्ड जमा कराना अथवा निरस्त करना सुनिश्चित करें।

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